हाई कोर्ट ने AMU के खिलाफ संपत्ति कर वसूली कार्रवाई पर लगाई रोक, जब्त बैंक खाते खोलने का निर्देश

हाई कोर्ट ने एएमयू के खिलाफ संपत्ति कर वसूली कार्रवाई पर 31 जनवरी तक के लिए रोक लगा दी है. साथ ही नगर निगम द्वारा यूनिवर्सिटी के जब्त बैंक खाते को भी खोलने का निर्देश दिया है. 

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अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी

पंकज श्रीवास्तव

  • लखनऊ ,
  • 09 जनवरी 2021,
  • अपडेटेड 8:57 AM IST
  • इलाहाबाद हाई कोर्ट से एएमयू को बड़ी राहत
  • संपत्ति कर वसूली कार्रवाई पर 31 जनवरी तक रोक
  • जब्त बैंक खाते खोलने का भी निर्देश

इलाहाबाद हाई कोर्ट से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने एएमयू के खिलाफ संपत्ति कर वसूली कार्रवाई पर 31 जनवरी तक के लिए रोक लगा दी है. साथ ही नगर निगम द्वारा यूनिवर्सिटी के जब्त बैंक खाते को भी खोलने का निर्देश दिया है. 

आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने लघुवाद कोर्ट अलीगढ़ को याची की संपत्ति कर वसूली आदेश के खिलाफ अपील में लंबित अंतरिम अर्जी को 11 जनवरी या 15 दिन के भीतर तय करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने याची यूनिवर्सिटी से कहा है कि यदि पीठासीन अधिकारी उस दिन भी छुट्टी पर हो तो जिला जज से संपर्क करें. साथ ही केस को दूसरे जज के पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर किया जाए. 

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फिलहाल, कोर्ट ने 31 जनवरी तक एएमयू के खिलाफ संपत्ति कर वसूली नोटिस के तहत उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है. यह आदेश जस्टिस प्रकाश पाडिया की एकल पीठ ने एएमयू की याचिका पर दिया है. 

मालूम हो कि 14 करोड़ 98 लाख 11 हजार 380 रुपए संपत्ति कर जमा करने के लिए नगर निगम ने एएमयू को नोटिस जारी किया था. लेकिन जब संपत्ति कर जमा नहीं किया गया तो एएमयू का बैंक खाता सीज कर दिया गया. इस बाबत याची यूनिवर्सिटी ने कर वसूली के खिलाफ 11 अपीलें दाखिल की हैं, जो विचाराधीन हैं. 

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बता दें कि अपीलों पर पीठासीन अधिकारी के छुट्टी पर होने के कारण सुनवाई नहीं हो पा रही है, जिस पर हाई कोर्ट ने कहा है कि याची यूनिवर्सिटी जिला जज से संपर्क करें और केस को दूसरे जज के पास ट्रांसफर किया जाए. 

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