हैजा कॉलोनी 30 दिन के भीतर खाली कराएं, जरूरत पड़े तो पुलिस बल की मांग की जाए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर जरूरत पड़े तो SSP से पुलिस बल की मांग की जाए. यह आदेश अदालत ने भैया राम की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है.

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इलाहाबाद नगर निगम को हाईकोर्ट का निर्देश. (फाइल फोटो) इलाहाबाद नगर निगम को हाईकोर्ट का निर्देश. (फाइल फोटो)

पंकज श्रीवास्तव

  • प्रयागराज,
  • 21 अप्रैल 2022,
  • अपडेटेड 7:45 AM IST
  • हैजा कॉलोनी में अवैध तरीके से रह रहे लोग
  • 30 दिनों में कब्जा हटाने का नोटिस

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अल्लापुर की हैजा कॉलोनी में अवैध तरीके से रहने वाले लोगों की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर निगम को 30 दिन के भीतर उन्हें हटाने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ निगम कमिश्नर से यह भी कहा है कि अगर जरूरत पड़े तो पुलिस अधिकारियों से पुलिस के जवानों की मांग भी की जाए और एसएसपी पुलिस बल मुहैया कराएं.

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हाईकोर्ट ने हैजा कॉलोनी में अवैध तरीके से रहने वालों के लिए कहा है कि सभी लोग अपने आवास खाली कर दें. वहीं, नए आवास के आवंटन के विचार करने के सवाल पर अदालत ने कहा कि विचार तभी किया जा सकता है कि जब परिसर खाली कर दिया जाएगा. आदेश के अनुपालन में आयुक्त को एक हलफनामा भी दाखिल करने के निर्देश दिए. 

इस मामले की सुनवाई से पहले नगर आयुक्त ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि हैजा कॉलोनी में कुल 113 लोगों को क्वाटर एलाट किए गए हैं, जिनमें 21 लोग अनाधिकृत तरीके से रह रहे हैं. इसमें एक परिवार के अलग-अलग लोगों के नाम क्वाटर एलॉट हैं. हलफनामे में ज़िक्र करते हुए आयुक्त ने कोर्ट से कहा है कि अवैध कब्जा धारकों बार-बार सूचनाएं नोटिस के माध्यम से भेजी गई हैं. कोर्ट ने इसको कानून और शासन के सिद्धातों के विपरीत बताया है. 

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इस मामले में भैयाराम नाम के शख्स ने याचिका दाखिल की थी. इसकी सुनवाई करते हुए जस्टिस अजीत कुमार ने नगर आयुक्त को हैजा कॉलोनी में अनाधिकृत तरीके से रह रहे लोगों को 30 दिनों में हटाने के निर्देश दिए हैं.

 

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