TRS सांसद को 6 महीने की सजा, वोटरों को रिश्वत देने के मामले में MP पर हुआ एक्शन

सांसदों-विधायकों से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाली स्पेशल कोर्ट ने महबूबाबाद (Mahabubabad) से सांसद कविता को दोषी पाया. हालांकि, उन्हें शनिवार को ही जमानत मिल गई. बताया जा रहा है कि कविता इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगी.

Advertisement
 महबूबाबाद से सांसद हैं कविता मलोथ (फोटो- फेसबुक) महबूबाबाद से सांसद हैं कविता मलोथ (फोटो- फेसबुक)

आशीष पांडेय

  • हैदराबाद.,
  • 25 जुलाई 2021,
  • अपडेटेड 2:05 PM IST
  • 2019 चुनाव में वोटरों को पैसे बांटने का आरोप
  • कोर्ट ने 6 महीने की सजा और 10 हजार रु का जुर्माना लगाया


हैदराबाद की स्पेशल कोर्ट ने तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) की सांसद कविता मलोथ (Kavitha Maloth) को कैश फॉर वोट मामले में दोषी पाया है. कविता पर 2019 लोकसभा चुनाव ( Lok Sabha election) में वोटरों को रिश्वत देने का आरोप लगा था. कोर्ट ने उन्हें 6 महीने की सजा सुनाई और 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. 

सांसदों-विधायकों से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाली स्पेशल कोर्ट ने महबूबाबाद (Mahabubabad) से सांसद कविता को दोषी पाया. हालांकि, उन्हें शनिवार को ही जमानत मिल गई. बताया जा रहा है कि कविता इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगी. 

Advertisement

क्या है कैश फॉर वोट मामला?
2019 लोकसभा चुनाव के दौरान शौकत अली नाम का शख्स वोटरों को 500-500 रुपए बांटते हुए पकड़ा गया था. उसे पुलिस की फ्लाइंग स्क्वायड ने पकड़ा था. आरोप था कि वह शख्स कविता के लिए पैसे बांट रहा था. 

कविता ने 2009 में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया. वे कांग्रेस से इसी साल विधायक चुनी गई थीं. बाद में वे टीआरएस में शामिल हो गईं. उन्होंने 2019 में टीआरएस के टिकट पर महबूबाबाद से लोकसभा चुनाव जीता. कविता ने कहा, वे स्पेशल कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगी. 

टीआरएस राज्यसभा सांसद पर भी केस दर्ज
उधर, टीआरएस से राज्यसभा सांसद बंदा प्रकाश पर कोर्ट के आदेश के बाद धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने सांसद और दो अन्य सदस्यों पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. बंदा प्रकाश अलूरी ट्रस्ट के अलूरी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के सचिव हैं. मल्लारेड्डी नाम के शख्स ने कोर्ट में शिकायत की थी कि ट्रस्ट ने 2016-17 और 2017-18 में इनकम टैक्स में फ्रॉड की है. कोर्ट ने इस मामले में पुलिस को बंदा प्रकाश समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है. 

Advertisement

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement