सरकार ने कहा, बिना बताए छुट्टी पर जाएं कर्मचारी और शेयर करें तस्वीरें

डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल एंड ट्रेनिंग ने ‘लीव ट्रैवल कंसेशन’ के लिए आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नए नियम बनाए हैं. अब सरकारी कर्मचारी छुट्टियों की तस्वीरें और दिलचस्प ब्यौरे शेयर कर सकते हैं. एलटीसी से संबंधित दावों का अधिकतम एक महीने में निपटारा भी होगा.

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कर्मचारी शेयर करें तस्वीरें कर्मचारी शेयर करें तस्वीरें

सुरभि गुप्ता / BHASHA

  • नई दिल्ली,
  • 11 जनवरी 2016,
  • अपडेटेड 9:13 AM IST

केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी जल्द ही छुट्टियों की तस्वीरें और दिलचस्प ब्यौरे शेयर करेंगे. इसके साथ ही अब सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी पर जाने के लिए अपने ऊपर के अधिकारियों को सूचित करने की जरूरत नहीं होगी और उनकी ओर से सेल्फ सर्टिफिकेशन ही काफी होगा.

एक महीने के अंदर होगा भुगतान
सरकार ने ‘लीव ट्रैवल कंसेशन’ (एलटीसी) हासिल करने के लिए संबंधित नियमों में कुछ बदलाव किए हैं. एलटीसी के तहत सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर जाते हैं और टिकट जमा करने पर उन्हें राशि का भुगतान होता है. नए नियम के अनुसार एलटीसी से संबंधित दावों का अधिकतम एक महीने की अवधि में निपटारा करना होगा. अगर कोई कर्मचारी मुख्यालय से दूर किसी दूसरी जगह पर तैनात है, तो उसके एलटीसी ट्रैवल से जुड़े बकाए का निपटारा करने के लिए 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा.

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शेयर करें दिलचस्प तस्वीरें
डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल एंड ट्रेनिंग ने नियम में जिन बदलावों को अंतिम रूप दिया उनमें कहा गया है, ‘एलटीसी पर छुट्टियों पर जाने के दौरान अगर कोई कर्मचारी कुछ दिलचस्प बात या तस्वीरें शेयर करना चाहता है, तो वह उचित मंच पर कर सकता है.’ कर्मचारियों पर एलटीसी के दावों के निपटारे और आवेदन को लेकर प्रक्रिया से संबंधित मुश्किलों का सामना किए जाने के कई मामलों की पृष्ठभूमि में सरकार की ओर से यह कदम उठाया गया है.

डीओपीटी ने आसान कर दी LTC प्रक्रिया
डीओपीटी ने कहा, ‘इन दुश्वारियों को दूर करने के लिए इस विभाग ने आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाने और एलटीसी से जुड़े दावों की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने का फैसला किया है.’ उसने सभी संबंधित विभागों से नए दिशानिर्देश को लेकर 15 दिन के अंदर टिप्पणी मांगी है. केंद्र सरकार में करीब 50 लाख कर्मचारी हैं.

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वर्तमान नियमों के तहत सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी के तहत छुट्टी पर जाने के लिए अपने संबंधित नियंत्रक अधिकारी को सूचित करना होता है. यह भी फैसला किया गया है कि जब कभी कोई सरकारी कर्मचारी एलटीसी के लिए आवेदन करता है, तो उसे 17 सूत्री दिशानिर्देश की कॉपी दी जाए.

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