तूतीकोरिन प्लांट बंद करने का सरकार का फैसला ‘दुभार्ग्यपूर्ण’: वेदांता

वेदांता लिमिटेड ने तूतीकोरिन में स्टरलाइट तांबा प्लांट को बंद करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ करार दिया. कंपनी ने कहा कि वह इस फैसले के अध्ययन के बाद आगे की कार्रवाई के बारे में विचार करेगा.

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स्टरलाइट कॉपर का प्लांट स्टरलाइट कॉपर का प्लांट

संदीप कुमार सिंह

  • तमिलनाडु,
  • 29 मई 2018,
  • अपडेटेड 8:59 AM IST

वेदांता लिमिटेड ने तूतीकोरिन में स्टरलाइट तांबा प्लांट को बंद करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ करार दिया. कंपनी ने कहा कि वह इस फैसले के अध्ययन के बाद आगे की कार्रवाई के बारे में विचार करेगा. तमिलनाडु सरकार ने एक सरकारी आदेश जारी किया था और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया कि वह वेदांता समूह के स्टरलाइट तांबा प्लान्ट को सील करे और इसे ‘स्थाई रूप से’ बंद कर दे.

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राज्य सरकार का यह फैसला पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शन के बाद आया है, पिछले एक महीने से वेदांता की स्टरलाइट तांबा प्लान्ट को बंद करने की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे थे इस प्रदर्शन में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है. 22 मई को प्लान्ट के खिलाफ हुए प्रदर्शन में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठियां बरसाईं थी और फायरिंग भी की थी. पुलिस के साथ हुई झड़प में 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे.

पिछले सप्ताह अधिवक्ता जी एस मणि ने भी तमिलनाडु में स्टरलाइट के खिलाफ आयोजित रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों की मृत्यु की न्यायालय की निगरानी में सीबीआई से जांच कराने के लिये शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी. इस याचिका में तूतीकोरिन के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या के कथित अपराध के लिये प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है.

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रविवार को तमिलनाडु सरकार ने नरम रुख दिखाते हुए धारा 144 हटाने का आदेश दिया था. दरअसल, विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा के बाद पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई थी. 23 मई को निषेधाज्ञा (धारा 144) लगाई गई थी.

राज्य के सूचना एवं प्रचार मंत्री के. राजू ने बताया कि फैक्टरी 9 अप्रैल को बंद कर दी गई थी क्योंकि इसके लाइसेंस के नवीकरण की अर्जी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने खारिज कर दी थी. साथ ही यह फैक्ट्री को बंद करने के संकेत दिए थे. उन्होंने कहा कि सरकार ने मृतकों के परिवारों के सदस्य को नौकरी देने की भी घोषणा की है. इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने स्टरलाइट तांबा प्लांट के निर्माण पर रोक लगा दी थी.

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