SC की सुब्रत रॉय को चेतावनी- 19 जून तक पैसा ना मिलने पर भेज देंगे जेल

सहारा सेबी मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को कड़ी चेतावनी दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 19 जून तक पैसे नहीं मिले तो सुब्रत रॉय को दोबारा जेल भेज दिया जाएगा. इसके साथ ही कोर्ट ने सहारा की प्रॉपर्टी एंबी वैली को नीलाम करने की चेतावनी भी दी. अब इस मामले की सुनवाई 19 जून को होगी.

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सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी

अनुषा सोनी / अहमद अजीम

  • नई दिल्ली,
  • 27 अप्रैल 2017,
  • अपडेटेड 4:33 PM IST

सहारा सेबी मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को कड़ी चेतावनी दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 19 जून तक पैसे नहीं मिले तो सुब्रत रॉय को दोबारा जेल भेज दिया जाएगा. इसके साथ ही कोर्ट ने सहारा की प्रॉपर्टी एंबी वैली को नीलाम करने की चेतावनी भी दी. अब इस मामले की सुनवाई 19 जून को होगी.

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सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की ओर से कोर्ट में जमा किये गये 1500 करोड़ और 500 करोड़ के रुपये चेक मंजूर कर लिये हैं. हालांकि कोर्ट ने कहा कि 19 जून तक कैश ना होने पर कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया जाएगा. आपको बता दें कि 12 जनवरी को हुई सुनवाई में सहारा समूह ने नोटबंदी के कारण पैसा ना होने की दलील दी थी, जिसे कोर्ट ने नामंजूर किया था.

गौरतलब है कि सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को 21 अप्रैल को अदालत से बड़ी राहत मिली थी. सेबी की अदालत ने 31 मार्च को सुब्रत रॉय के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी किया था. इसके बाद 21 अप्रैल को अदालत में सहारा के वकीलों ने गैर जमानती वॉरंट निरस्त करने की अर्जी दी थी. अदालत ने इस शर्त पर गैर जमानती वॉरंट निरस्त कर दिया था कि जब भी जरूरत होगी सुब्रत रॉय को अदालत में हाजिर रहना होगा.

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