SC ने कार्ति चिदंबरम को नहीं दी राहत, कहा- HC में दाखिल करो याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को किसी भी तरह की राहत देने से साफ इनकार कर दिया है. शीर्ष अदालत ने कार्ति चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट जाने को कहा है.

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कार्ति चिदंबरम कार्ति चिदंबरम

राम कृष्ण / संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 08 मार्च 2018,
  • अपडेटेड 4:59 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को किसी भी तरह की राहत देने से साफ इनकार कर दिया है. शीर्ष अदालत ने कार्ति चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट जाने को कहा है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कार्ति गुरुवार को ही दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मेंशन कर रहे हैं. अब शुक्रवार को हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा.

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सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कार्ति चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले में न तो कोई शिकायत दर्ज हुई है और न ही FIR,लेकिन फिर भी गिरफ्तारी की गई. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या किसी व्यक्ति को बिना शिकायत या FIR के गिरफ्तार किया जा सकता है? कपिल सिब्बल ने कहा, ''हमें कुछ संरक्षण के साथ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की इजाजत दी जाए. कार्ति चिदंबरम को एक हफ्ते का संरक्षण दिया जाए. एक हफ्ते तक उनको गिरफ्तार न किया जाए, ताकि वो हाईकोर्ट जाकर अपनी बात रख सकें और जमानत ले सकें.''

ने कहा कि 15 मार्च तक उनको संरक्षण दिया जाए और तब तक गिरफ्तार न किया जाए. इसके बाद जो भी हाईकोर्ट तय करेगा, वो उसको मान लेंगे. कार्ति की इस दलील पर ED के वकील तुषार मेहता ने कहा कि हमारे पास आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं. इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाकर हाईकोर्ट जाने का आदेश उचित नहीं होगा, क्योंकि इनके रुपये के लेन-देन में कस्टम एक्ट, फेरा, सोर्स ऑफ मनी को लेकर उनसे जरूरी पूछताछ करनी है.

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां दाखिल अपनी याचिका वापस ले सकते हैं और आज ही दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं. शीर्ष अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई करके ये तय करेगा कि उनको संरक्षण ( गिरफ्तारी से रोक ) दिया जाए या नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कार्ति चिदंबरम आज ही दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करें. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को कहा कि उनकी याचिका पर कल ही सुनवाई की जाए.

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