IC 814 कंधार हाईजैक मामले में दोषी मोमिन की अपील सुनेगा SC

मोमिन को इस मामले में निचली अदालतों ने सह-साज़िशकर्ता माना था, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष और जस्टिस रोहिंटन नरीमन की बेंच ने अपील को सुनने के लायक मानते हुए कहा कि हम इस मामले को गर्मी की छुट्टियों के बाद जुलाई में सुनेंगे.

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अहमद अजीम

  • नई दिल्ली,
  • 21 अप्रैल 2017,
  • अपडेटेड 2:10 PM IST

IC 814 कंधार हाईजैकिंग मामला एक बार फिर खबरों में हैं. हाईजैक मामले के आरोपी में से एक दोषी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की मंजूरी दे दी है. मामले में दोषी ठहराए गए अब्दुल लतीफ आदम मोमिन नाम के शख्स की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने मंज़ूर कर लिया है.

मोमिन को इस मामले में निचली अदालतों ने सह-साज़िशकर्ता माना था, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष और जस्टिस रोहिंटन नरीमन की बेंच ने अपील को सुनने के लायक मानते हुए कहा कि हम इस मामले को गर्मी की छुट्टियों के बाद जुलाई में सुनेंगे.

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आपको बता दें कि इस मामले की जांच सीबीआई ने की थी, 10 लोगों के खिलाफ आरोप लगाए गए थे. लेकिन 7 लोग फरार ही रहे जिनमें से 5 हाइजेकर्स भी शामिल थे. 5 फरवरी 2008 को पटियाला हाउस अदालत ने अब्दुल लतीफ आदम मोमिन, यूसुफ नेपाली और दिलीप कुमार भुजेल नाम के तीन लोगों को साज़िश और अपहरणकर्ताओं मदद करने का दोषी माना था.

मोमिन को फांसी की सज़ा दिलवाने की मांग के लिए सीबीआई ने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सीबीआई की अपील खारिज करते हुए उम्र कैद की सज़ा को सज़ा को बरकरार रखा था.

गौरतलब है कि 24 दिसम्बर, 1999 को अटल सरकार के दौरान पांच पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एयर इंडिया के एक विमान का अपहरण कर लिया था और उसे कंधार ले जाने से पहले अमृतसर, लाहौर और दुबई के तीन अलग हवाईअड्डों पर उतारने का दबाव बनाया था. उस वक्त उड़ान संख्या आईसी-814 में 176 यात्री सवार थे. दुबई में अपहर्ताओं ने विमान में सवार रुपिन कत्याल नाम के यात्री की चाकूओं से गोदकर हत्या कर दी थी. बंधकों को मुक्त कराने के लिए आतंकवादियों की रिहाई की गई थी. विमान को एक सप्ताह तक कंधार में खड़े रहना पड़ा था.

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