अब EPS-95 में पारिवारिक पेंशन योजना-71 का सेवाकाल भी होगा शामिल

इस कदम से उन सदस्यों को फायदा होगा, जिनका कुल पेंशन योग्य सेवाकाल 20 साल से अधिक है, लेकिन उन्होंने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस-95) के तहत 20 साल से कम योगदान दिया है.

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देना होगा मूल वेतन का 1.16 प्रतिशत देना होगा मूल वेतन का 1.16 प्रतिशत

अंजलि कर्मकार

  • नई दिल्ली,
  • 26 जुलाई 2016,
  • अपडेटेड 4:09 AM IST

श्रम मंत्रालय ने ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन की गणना करते समय दो साल के बोनस के लिये पूर्ववर्ती परिवारिक पेंशन योजना 1971 की सेवा अवधि को भी शामिल करने का फैसला किया है.

इस कदम से उन सदस्यों को फायदा होगा, जिनका कुल पेंशन योग्य सेवाकाल 20 साल से अधिक है, लेकिन उन्होंने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस-95) के तहत 20 साल से कम योगदान दिया है.

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मिलेगा दो साल का बोनस
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘श्रम मंत्रालय ने ईपीएफओ के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है कि बड़ी संख्या में विवादों को देखते हुए पुरानी पारिवारिक पेंशन योजना 1971 की सेवा अवधि को ईपीएस-95 के तहत दो साल का बोनस देने के लिए शामिल कर लिया जाना चाहिए.’ अधिकारी ने कहा, ‘यह लाभ पेंशन के सभी निपटाए जा चुके मामलों में भी लागू होगा. साथ ही ईपीएस-95 के मौजूदा सदस्यों को भी इसका फायदा होगा. इससे ईपीएस-95 के मौजूदा पेंशनधारकों को लाभ होगा और उनकी पेंशन में वृद्धि होगी.’ फिलहाल कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के सदस्य जिनका 20 साल या अधिक का सेवाकाल पूरा कर चुके हैं, उनकी पेंशन गणना के समय दो साल का बोनस दिया जाता है.

देना होगा मूल वेतन का 1.16 प्रतिशत
पारिवारिक पेंशन योजना 1971 के तहत नियोक्ता, कर्मचारी और केंद्र सरकार प्रत्येक मूल वेतन का 1.16 प्रतिशत योगदान करते रहे हैं. कुल मिलाकर पेंशन योजना में 3.48 प्रतिशत योगदान किया जाता था. कर्मचारी पेंशन योजना-95 में नियोक्ता के भविष्य निधि योगदान का 8.33 प्रतिशत इसमें जाता है, जबकि सरकार का योगदान 1.16 प्रतिशत ही है. कुल मिलाकर मूल वेतन का 9.49 प्रतिशत राशि पेंशन योजना में जाती है.

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