पढ़ें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का वो आदेश जिसने कश्मीर में कमजोर की धारा 370

जम्मू-कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है. साथ ही घाटी को धारा 370 के जरिए जो विशेषाधिकार मिले हुए थे, वह भी खत्म हो गए हैं.

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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिल को दी मंजूरी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिल को दी मंजूरी

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 05 अगस्त 2019,
  • अपडेटेड 1:14 PM IST

जम्मू-कश्मीर को लेकर मोदी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठा दिया है. जम्मू-कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है. साथ ही घाटी को धारा 370 के जरिए जो विशेषाधिकार मिले हुए थे, वह भी खत्म हो गए हैं. इसके अलावा केंद्र सरकार ने लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग कर दिया है, यानी लद्दाख अब एक अलग राज्य होगा.

गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दी गई मंजूरी को पेश किया. उन्होंने सदन में संकल्प पत्र को पढ़ा, जिसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया. राष्ट्रपति का वो आदेश किया है, आप यहां पढ़ सकते हैं.

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आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर को लेकर दो संकल्प और दो बिल पेश किए. जिसके बाद सदन में हंगामा हुआ और विपक्ष ने बवाल कर दिया.

इसके अलावा मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन विधेयक को पेश किया है. इसके तहत जम्मू-कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया है. लद्दाख को बिना विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है.

अमित शाह की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि लद्दाख के लोगों की लंबे समय से मांग रही है कि लद्दाख को केंद्र शासित राज्य का दर्ज दिया जाए, ताकि यहां रहने वाले लोग अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें.

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