'ऑपरेशन क्लीन मनी' के निशाने पर 18 लाख लोग, बचने के लिए ऐसे दें जवाब

आयकर विभाग ने एक नया सॉफ्टवेयर स्वच्छ धन अभियान लॉन्च किया है. इसके तहत बड़े डिपॉजिट का इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन होगा. 9 नवंबर से 31 दिसंबर तक बैंकों में जमा की गई राशियों की जांच की गई है.

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मौसमी सिंह / सुरभि गुप्ता

  • नई दिल्ली,
  • 31 जनवरी 2017,
  • अपडेटेड 8:15 PM IST

आयकर विभाग ने एक नया सॉफ्टवेयर स्वच्छ धन अभियान(ऑपरेशन क्लीन मनी) लॉन्च किया है. इसके तहत बड़े डिपॉजिट का इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन होगा. 9 नवंबर से 31 दिसंबर तक बैंकों में जमा की गई राशियों की जांच की गई है. इसमें 18 लाख जमाकर्ताओं को चिन्हित किया गया है, जिनकी जमा राशि उनकी प्रोफाइल से मेल नहीं खाती.

क्या है आयकर विभाग का मकसद?
1. आयकर विभाग उन 18 लाख अकाउंट होल्डरों की ऑनलाइन जांच करेगा.
2. आयकर विभाग के पोर्टल पर जाकर ई- फाइलिंग विंडो में जमाकर्ता अपनी जानकारी भर सकते हैं.
3. जमाकर्ताओं के 5 लाख से ज्यादा जमा की जांच होगी. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जमा राशि की जांच नहीं होगी.
4. ये जरूरी है कि उपभोक्ता पैसा जमा करने की वजह बताएं और टैक्स दें. अपने बैंक अकाउंट को पैन कार्ड से जोड़ें.

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ये हैं लॉगइन करने के तीन चरण
• आयकर विभाग की वेबसाइट -https://incometaxindiaefiling.gov.in पर क्लिक करें.
• इसमें जाकर 'कैश ट्रांजेक्शन 2016' के 'कॉम्पलायेन्स' सेक्शन में जाकर जमा राशि की विस्तार से जानकारी दें. आपको इनकम टैक्स विभाग आने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
• इसके बाद आपको एसएमएस और ईमेल के जरिये कन्फर्म किया जाएगा. अगर आपने इस पोर्टल में रजिस्टर नहीं किया है तो तुरंत रजिस्टर लिंक पर क्लिक करके खुद को रजिस्टर करें और अपने ईमेल और फोन नंबर की जानकारी भी दें.

आयकर विभाग ने पोर्टल में उपभोक्ताओं के लिए एक गाइड भी दी है, जिसे किसी भी सवाल या संदेह की स्थिति में आप पढ़ सकते हैं. विभाग का मानना है ये जमाकर्ताओं के लिए एक मौका है, जिससे वे आयकर विभाग के अधिकारियों और दफ्तर के चक्कर लगाए बगैर अपनी टैक्स की सारी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं.

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ये हैं फायदे
# यही नहीं आप घर बैठे सारे जवाब, डिटेल में अपलोड कर सकते हैं.
# जमा रकम को बदल भी सकते हैं.
# अगर पैसे देने वालों की लिस्ट लंबी है, तो अलग से तैयार करके अपलोड कर सकते हैं.
# हेल्पलाइन नंबर 180042500025 के जरिये पूछताछ कर सकते हैं.
# सबको वेरीफिकेशन करने की जरूरत नहीं. दी गई जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग ये तय करेगा कि वो संतुष्ट है या और जानकारी चाहिए.
# टैक्सपेयर को अपनी जानकारी 10 दिन में ऑनलाइन भरनी है, वर्ना आयकर नोटिस जारी करेगा.

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