कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम शनिवार को रूटीन चेकअप के लिए एम्स पहुंचे और कुछ टेस्ट कराने के बाद वहां से चले गए. मालूम हो कि चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि उन्हें घर का खाना और एम्स में इलाज कराने की अनुमति दी जाए. जिसके बाद दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को इसकी इजाजत दे दी थी.
मालूम हो कि आईएनएक्स मीडिया मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहर ने गुरुवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री की न्यायिक हिरासत 17 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी.
वहीं, आईएनएक्स मीडिया मामले में पी. चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है. कोर्ट 15 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई करेगा. चिदंबरम को हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है.
जमानत के लिए SC में दी थी अर्जी
पी. चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका रद्द किए जाने के तीन दिन बाद गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में मामले की जल्द सुनवाई के लिए याचिका दायर की थी. चिदंबरम की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष यह याचिका दायर की थी.
मालूम हो कि आईएनएक्स मीडिया केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 सितंबर को चिदंबरम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था.
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