चेक बाउंस होने पर फौरन उठाएं ये कदम, नहीं मारे जाएंगे पैसे

अगर आपको किसी ने चेक दिया है और आप उसको कैश कराने के लिए बैंक में जमा करते हैं तो यह जरूरी है कि चेक जारी करने वाले के खाते में कम से कम उतने पैसे हों, जितने का चेक उसने जारी किया है. अगर उसके खाते में उतने पैसे नहीं होते हैं तो बैंक चेक को dishonour कर देता है.

Advertisement
बैंक चेक (फोटो- Business Today/Rajkumar) बैंक चेक (फोटो- Business Today/Rajkumar)

राम कृष्ण

  • नई दिल्ली,
  • 10 जुलाई 2019,
  • अपडेटेड 9:12 AM IST

अगर आपको किसी ने चेक दिया है और आप उसको कैश कराने के लिए बैंक में जमा करते हैं तो यह जरूरी है कि चेक जारी करने वाले के खाते में कम से कम उतने पैसे हों, जितने का चेक उसने जारी किया है. अगर उसके खाते में उतने पैसे नहीं होते हैं तो बैंक चेक को dishonour कर देता है. इसी को चेक बाउंस कहा जाता है. जब चेक बाउंस होता है, तो बैंक की ओर से एक स्लिप भी दी जाती है. इस स्लिप में चेक बाउंस होने का कारण लिखा होता है.

Advertisement

अगर चेक बाउंस हो जाता है, तो सबसे पहले एक महीने के अंदर चेक जारी करने वाले को लीगल नोटिस भेजना होता है. इस नोटिस में कहा जाता है कि उसने जो चेक दिया था वह बाउंस हो गया है अब वह 15 दिन के अंदर चेक की राशि उसको दे दे. इसके बाद 15 दिन तक इंतजार करना होता है यदि चेक देने वाला उस पैसे का भुगतान 15 दिन में कर देता है तो मामला यहीं सुलझ जाता है.

सिविल न्यायालय में दायर करें मुकदमा

अगर चेक जारी करने वाला पैसा देने से इनकार कर देता है या लीगल नोटिस का जवाब नहीं देता है, तो आप निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत सिविल कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं. इसके तहत आरोपी को 2 साल की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है. जुर्माने की राशि चेक की राशि का दोगुना हो सकती है.

Advertisement

केस दायर करने के बाद आप कोर्ट से अपील कर सकते हैं कि वह चेक जारी करने वाले से चेक की राशि का कुछ हिस्सा शुरुआत में ही दिलवा दे. इसके बाद कोर्ट आमतौर पर चेक की राशि का 20 से 30 प्रतिशत पैसा शुरुआत में दिलवा देता है.

अगर आप जीत जाते हैं, तो कोर्ट चेक जारी करने वाले से पैसा दिला देता है साथ ही जो अमाउंट आपको शुरुआत में मिला हुआ है, वह भी आपके पास ही रहता है. यदि आप केस हार जाते हैं, तो जो पैसा आपको केस के शुरुआत में मिला है, उसको ब्याज के साथ वापस करना पड़ता है.

क्रिमिनल केस भी कर सकते हैं दायर

चेक बाउंस के मामले में आप भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 420 के तहत क्रिमिनल केस भी कर सकते हैं. इसके लिए यह साबित करना होता है कि चेक जारी करने वाले का इरादा बेईमानी करने का था. इसके लिए आरोपी को 7 साल की जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है.

कौन-कौन जारी कर सकता है चेक

आपको बता दें कि चेक कोई व्यक्ति भी जारी कर सकता है और कंपनी भी जारी कर सकती है. इसके अलावा ट्रस्ट और सोसायटी समेत अन्य संस्थाएं भी चेक जारी कर सकती हैं. इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि कोई भी चेक जारी करने की तारीख से लेकर 3 महीने तक ही वैध होता है.

Advertisement

कब - कब चेक होता है बाउंस

1. अगर चेक जारी करने वाले के बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है.

2. अगर चेक जारी करने वाले के बैंक अकाउंट में चेक में लिखी गई धनराशि से कम पैसा है.

3. चेक जारी करने वाले ने सिग्नेचर सही नहीं किया है.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement