मैट्रिमोनियल साइट्स के लिए सरकार ने जारी की गाइडलाइन

अब मैट्रिमोनियल साइट्स को आईटी एक्ट और गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा. अब ये वेबसाइट्स आईटी एक्ट 2 के तहत आ गई हैं. आईटी से पहले महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से इस बारे में चर्चा हुई थी. मैट्रिमोनियल साइट्स पर आने वालों को अब इन गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है. जानिए ताजा गाइडलाइन की 10 बातें.

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सबा नाज़ / हिमांशु मिश्रा

  • नई दिल्ली,
  • 02 जून 2016,
  • अपडेटेड 1:55 PM IST

अब मैट्रिमोनियल साइट्स को आईटी एक्ट और गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा. अब ये वेबसाइट्स आईटी एक्ट 2 के तहत आ गई हैं. आईटी से पहले महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से इस बारे में चर्चा हुई थी. मैट्रिमोनियल साइट्स पर आने वालों को अब इन गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है. जानिए ताजा गाइडलाइन की 10 बातें.

1. मैट्रिमोनियल साइट्स पर आने वाले यूजर का कन्फर्मेशन जरूरी होगा.

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2. यूजर की ओर से दी गई जानकारी की पुष्टि करना भी जरूरी होगा.

3. यूजर की कोई भी निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए.

4. निजी जानकारी की सुरक्षा करना जरूरी.

5. पहचान पत्र देना भी होगा जरूरी. यूजर की ओर से उसका पहचान पत्र की कॉपी अपलोड करना अनवार्य होगा.

6. सर्विस प्रोवाइडर साइट्स को ये घोषणा करना भी अनिवार्य होगा कि वह मैट्रिमोनियल साइट्स हैं न कि डेटिंग साइट्स.

7. सभी नियमों और शर्तों पर उपयोगकर्ता की मंजूरी जरूरी.

8. उपयोगकर्ताओं को ठगी के खिलाफ चौकन्ना रखना इससे संबंधित जानकारी साइट पर देना जरूरी होगा.

9. यूजर को फ्रॉड के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए प्रोत्साहित करना भी जरूरी होगा.

10. वेबसाइट्स को शिकायत के लिए नियुक्त अफसर से जुड़ी जानकारी जैसे उनका नंबर साइट पर देना होगा.

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