Rajasthan Lockdown: राजस्थान में आज से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

राजस्थान में लॉकडाउन के दौरान बसों का संचालन बंद रहेगा और एक से दूसरे जिले में आवाजाही भी बंद रहेगी. हालांकि, किराना और दूध की दुकान सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी.

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राजस्थान में 10 मई से लॉकडाउन राजस्थान में 10 मई से लॉकडाउन

शरत कुमार

  • जयपुर ,
  • 10 मई 2021,
  • अपडेटेड 7:15 AM IST
  • राजस्थान में 10 मई से सख्त लॉकडाउन
  • सरकारी और प्राइवेट दफ्तर बंद रहेंगे
  • एक से दूसरे जिले में आवाजाही भी बंद

Rajasthan Lockdown: कोरोना संकट के बीच राजस्थान में 10 मई यानी आज सुबह 6 बजे से लॉकडाउन लग गया है. ये लॉकडाउन 24 मई तक लागू रहेगा. इस दौरान बसों का संचालन बंद रहेगा और एक से दूसरे जिले में आवाजाही भी बंद रहेगी. हालांकि, किराना और दूध की दुकान सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी. सरकारी और प्राइवेट दफ्तर भी लॉकडाउन में बंद रहेंगे. कुल मिलाकर राजस्थान में 10 से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन रहेगा.

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इसके अलावा लॉकडाउन में सरकार ने निर्णय लिया है कि विवाह समारोह में सामूहिक भोज व बारात निकासी की इजाजत 31 मई तक नहीं दी जाएगी. घर में ही 11 लोग विवाह समारोह आयोजित कर सकेंगे वो भी बिना बैंड-बाजा बारात के. 

लॉकडाउन के दौरान मनरेगा के कार्य स्थगित रहेंगे. सभी प्रकार के धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे. मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त सभी प्रकार के निजी एवं सरकारी परिवहन के साधन बंद रहेंगे. हालांकि, अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के भीतर माल का परिवहन करने वाले भारी वाहनों का आवागमन जारी रहेगा. 

बाहर से आने वालों की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी

राज्य में मेडिकल, अन्य इमरजेंसी एवं अनुमत श्रेणियों को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर, गांव से शहर और एक गांव से दूसरे गांव में सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर करवाई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा. 

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यदि कोई यात्री नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसे 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा. उद्योगों एवं निर्माण से संबंधित सभी इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी. श्रमिकों को आवागमन में असुविधा नहीं हो, इसके लिए इन इकाइयों द्वारा पहचान पत्र जारी किया जाएगा. 

उद्योग एवं निर्माण इकाई द्वारा श्रमिकों के आवागमन के लिए विशेष बस का संचालन किया जा सकेगा. लेकिन निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानें नहीं खुल सकेंगी. शेष व्यावसायिक गतिविधियां 30 अप्रैल 2021 को जारी महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन के अनुसार रहेगी. जिला कलेक्टर एवं पुलिस कमिश्नर कंटेंटमेंट जोन में स्थानीय आवश्यकता के अनुसार और भी सख्त प्रतिबंध लगा सकते हैं. 

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