वैक्सीन की दूसरी डोज़ के बाद 14 दिन पूरे होने पर ही वकीलों को परिसर में एंट्री: राजस्थान HC

राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अनुसार जिन वकीलों को वैक्सीन की दूसरी डोज़ लगे 14 दिन पूरे हो गए हैं, उन्हें ही परिसर में आने की अनुमति होगी.

Advertisement
वैक्सीन को लेकर हाईकोर्ट ने दिया है निर्देश (फाइल फोटो: PTI) वैक्सीन को लेकर हाईकोर्ट ने दिया है निर्देश (फाइल फोटो: PTI)

देव अंकुर

  • जयपुर,
  • 25 जून 2021,
  • अपडेटेड 1:43 PM IST
  • राजस्थान हाईकोर्ट का निर्देश
  • 'वैक्सीन ले चुके वकीलों को परिसर में एंट्री'

कोरोना वायरस की दूसरी लहर का असर कम हो रहा है, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है. देश में वैक्सीनेशन का काम भी तेज़ी से चल रहा है. इस बीच अब राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अनुसार जिन वकीलों को वैक्सीन की दूसरी डोज़ लगे 14 दिन पूरे हो गए हैं, उन्हें ही न्यायालय परिसर में एंट्री मिल पाएगी.

कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीन जरूरी है, सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि हर किसी की लिए, ये बात एक्सपर्ट्स लगातार कर रहे हैं. 

राजस्थान हाईकोर्ट ने वैक्सीन को लेकर ये अहम निर्देश दिया है. हालांकि, जिन वकीलों को मेडिकल कारणों की वजह से वैक्सीन नहीं लग पाई है, उन्हें इस नियम से छूट दी गई है. यानी जरूरत पड़ने पर वो परिसर में आ सकते हैं. 


आजतक से बात करते हुए वकील सिद्धार्थ जैन ने बताया कि जिन अधिवक्ताओं को दोनों टीके लग गए हैं, हाईकोर्ट द्वारा किर्फ उन्हें प्रवेश देने का प्रस्ताव दिया गया था. 

आपको बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट में 28 जून यानी सोमवार से एक बार फिर फिजिकल सुनवाई शुरू होगी. ये करीब तीन महीने के बाद हो रहा है. बीते दिनों बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के चलते फिजिकल सुनवाई पर रोक लग गई थी, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई जारी थी. 

इससे पहले बिहार विधानसभा में भी विधायकों के लिए वैक्सीनेशन जरूरी होने का निर्देश दिया गया था. देश के कई हिस्सों में वैक्सीन को इसी तरह अनिवार्य किया जा रहा है. देश में कोरोना वैक्सीनेशन का काम तेज़ी से चल रहा है. अगर राजस्थान की बात करें तो यहां अभी तक कुल 2.27 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज़ लगाई जा चुकी हैं. 

Advertisement

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement