राजस्थान: दिवाली, छठ, न्यू ईयर पर चलाए जा सकेंगे पटाखे, लेकिन शर्तें भी हैं साथ

एक तरफ दिवाली पर लोग 8 से 10 बजे तक पटाखे जला पाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ छठ पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति रहेगी. वहीं नए साल के अवसर पर रात को 11.30 बजे से 12.30 तक पटाखे जलाए जा सकेंगे.

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दिवाली पर राजस्थान में जलाए जा सकेंगे पटाखे ( सांकेतिक फोटो) दिवाली पर राजस्थान में जलाए जा सकेंगे पटाखे ( सांकेतिक फोटो)

शरत कुमार / देव अंकुर

  • जयपुर,
  • 16 अक्टूबर 2021,
  • अपडेटेड 8:09 AM IST
  • दिवाली पर राजस्थान में जलाए जा सकेंगे पटाखे
  • कुछ शर्तों के साथ नई गाइडलाइन

बढ़ते प्रदूषण और कोरोना को देखते हुए पिछले साल की तरह इस साल भी कई राज्यों ने पटाखों के जलाने पर बैन लगा रखा है. लेकिन अब राजस्थान सरकार ने इस कड़े रुख में थोड़ी नरमी दिखाने का फैसला लिया है. गहलोत सरकार ने राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में ग्रीन क्रैकर्स जलाने की अनुमति दे दी है.

राजस्थान सरकार की नई गाइडलाइन में स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी क्षेत्र राज्य में NCR के बाहर आते हैं, वहां पर ग्रीन क्रैकर्स जलाए जा सकेंगे. लेकिन जो क्षेत्र NCR के अंदर आते हैं, उन पर ये पाबंदी जारी रहने वाली है. वे पटाखे नहीं जला पाएंगे. राजस्थान सरकार की माने तो इस साल छठ, दिवाली और नए साल के मौके पर पटाखे जलते दिख जाएंगे.

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एक तरफ दिवाली पर लोग 8 से 10 बजे तक पटाखे जला पाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ छठ पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति रहेगी. वहीं नए साल के अवसर पर रात को 11.30 बजे से 12.30 तक पटाखे जलाए जा सकेंगे. ऐसे में राजस्थान में लोगों को कुछ हद तक छूट जरूर मिल रही है, लेकिन राजधानी दिल्ली और आस-पास के क्षेत्रों में प्रदूषण के खतरे को देखते हुए बैन को बरकरार रखा गया है.

वैसे राजस्थान की जनता के लिए ये ज्यादा खुशी की बात इसलिए भी है क्योंकि राज्य सरकार ने इस फरमान के जरिए अपने 30 सितंबर वाले आदेश को पलट दिया है. पिछले महीने राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि पूरे राजस्थान में पटाखों के बेचने और जलाने पर बैन रहेगा. तब इसमें NCR के अंदर-बाहर वाले सभी क्षेत्र शामिल थे. लेकिन अब के आदेश में बड़ी ढील दे दी गई है. दिवाली, छठ, क्रिसमस और नए साल पर राजस्थान में आतिशबाजी होती दिख जाएगी.

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