पंजाब: क्‍लास 1 से 10वीं तक 'पंजाबी' हर हाल में हर स्‍कूल में अनिवार्य, पालन न करने पर लगेगा इतना जुर्माना

Punjabi in Punjab schools: पंजाब सरकार (Punjab Government) इस बार विधानसभा के वर्तमान सत्र (Punjab assembly session 2021) में नया बिल पेश करने जा रही है, ताकि पंजाबी भाषा (Punjabi Language) को राज्‍य में हर हाल में राज्‍य के हर स्‍कूल में पढ़ाया जाना अनिवार्य किया जा सके. अगर किसी ने पंजाब लर्निंग ऑफ पंजाबी एंड अदर लैंग्वेज एक्ट, 2008 के संशोधन का पालन नहीं किया तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा. जुर्माना राशि 2 लाख रुपए तक है.

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पंजाब सरकार पंजाबी भाषा अनिवार्य करने को लेकर ला रही बिल, होंगे संशोधन भी (गेटी इमेज) पंजाब सरकार पंजाबी भाषा अनिवार्य करने को लेकर ला रही बिल, होंगे संशोधन भी (गेटी इमेज)

मनजीत सहगल

  • चंडीगढ़ ,
  • 07 नवंबर 2021,
  • अपडेटेड 6:21 PM IST
  • 2 लाख तक वसूली जाएगी जुर्माना राशि
  • पंजाब सरकार बिल को विधानसभा में पेश करेगी

Punjabi made mandatory in all schools: पंजाब में अब 'पंजाबी' भाषा को लेकर सरकार (Punjab Government) ने नया संशोधन पास करेगी . जिसमें अब पंजाबी भाषा हर स्‍कूल में पढ़ाया जाना अनिवार्य हो जाएगा. राज्‍य सरकार अब पंजाब लर्निंग ऑफ पंजाबी एंड अदर लैंग्वेज एक्ट, 2008 (Punjabi and Other Languages Act, 2008) में बदलाव करेगी.

जिसके तहत अब जुर्माना राशि भी बढ़ा दी गई है. जो जुर्माना राशि पहले 25,000 रुपए थी, वह अब  50,000 रुपए होगी. वहीं जो जुर्माना राशि 50,000 रुपए थी, वह अब 1 लाख रुपए हो गई है. इसी तरह, जो जुर्माना राशि 2 लाख रुपए थी वह भी इस एक्‍ट के तहत बदली गई है. पंजाब की चरणजीत चन्‍नी सरकार इस बिल को पंजाब विधानसभा के वर्तमान सत्र में प्रस्‍तुत करेगी. पंजाब सरकार ने रविवार को इस संशोधन को अनुमति दे दी है. 

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इस बारे में मुख्‍यमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया है कि अगर कोई भी स्‍कूल इस एक्‍ट के नियमों का पालन नहीं करेगा, तो उस पर कार्रवाई होगी. अगर किसी स्‍कूल ने इनका पालन पहली बार नहीं किया होगा तो उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. अगर उस स्‍कूल ने दोबारा ऐसा किया तो उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा. अगर कोई स्‍कूल एक्‍ट के नियमों का लगातार उल्‍लंघन करेगा, नियमों की अवहेलना अगर तीसरी बार हुई तो जुर्माना भी 2 लाख रुपए का होगा. 

क्‍या है पंजाब लर्निंग ऑफ पंजाबी एंड अदर लैंग्वेज एक्ट, 2008 
पंजाब लर्निंग ऑफ पंजाबी एंड अदर लैंग्वेज एक्ट, 2008  (Punjab Learning of Punjabi and Other Languages Act, 2008) को राज्‍य सरकार लेकर आई थी, ताकि राज्‍य में छात्रों को पंजाबी भाषा पढ़ाई जाए. जिसमें कक्षा 1 से दसवीं तक के छात्र-छात्राएं शामिल थे. इस एक्‍ट का सब सेक्‍शन 1 और सब सेक्‍शन 8 में ये भी कहा गया है कि अगर कोई स्‍कूल नियमों का पालन नहीं करता है तो उस पर पेनल्‍टी लगाई जा सकती है.  वहीं जो स्‍कूल की परिभाषा है , वह इस एक्‍ट के तहत प्राइमरी, मिडिल स्‍कूल, हाई स्‍कूल और सीनियर सेकेंड्री स्‍तर के स्‍कूल हैं. 

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ये स्‍कूल भी हैं दायरे में 
राज्‍य सरकार ने 22 मार्च 2010 को एक नोटिफ‍िकेशन जारी किया था, जिसके तहत केंद्रीय स्‍कूल, नवोदय स्‍कूल, सभी बोर्ड से मान्‍यता प्राप्‍त स्‍कूल जिनमें CBSE, ICSE शामिल हैं. इन सभी को इस एक्‍ट का राज्‍य में पालन करना था.

 

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