1993 के दिल्ली बम धमाकों के दोषी देविंदर पाल सिंह भुल्लर को मिली 21 दिनों की पैरोल

उच्चतम न्यायालय द्वारा मौत की सजा बदले जाने के बाद से भुल्लर उम्रकैद की सजा काट रहा है. उसे 25 अगस्त, 2001 को टाडा अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी. भुल्लर शनिवार को जब जेल से बाहर निकला जो उसकी पत्नी नवनीत कौर और दूसरे रिश्तेदार बाहर मौजूद थे.

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देविंदर पाल सिंह भुल्लर देविंदर पाल सिंह भुल्लर

सना जैदी / BHASHA

  • अमृतसर,
  • 24 अप्रैल 2016,
  • अपडेटेड 12:46 PM IST

दिल्ली में 1993 के बम विस्फोट मामले में दोषी करार दिए गए खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के आतंकी देविंदर पाल सिंह भुल्लर को शनिवार को 21 दिनों के लिए पैरोल पर रिहा किया गया.

भुल्लर को 1993 के विस्फोट मामले में दोषी करार दिया गया था. इस विस्फोट में नौ लोगों की मौत हो गई थी और 31 लोग घायल हुए थे. हमले में बचे लोगों में युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एमएस बिट्टा भी शामिल हैं.

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उच्चतम न्यायालय द्वारा मौत की सजा बदले जाने के बाद से भुल्लर उम्रकैद की सजा काट रहा है. उसे 25 अगस्त, 2001 को टाडा अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी. भुल्लर शनिवार को जब जेल से बाहर निकला जो उसकी पत्नी नवनीत कौर और दूसरे रिश्तेदार बाहर मौजूद थे.

जून 2015 में तिहाड़ से अमृतसर जेल शि‍फ्ट
भुल्लर को पिछले साल जून में दिल्ली की तिहाड़ जेल से अमृतसर केंद्रीय कारागार भेजा गया था. दिल्ली के उप राज्यपाल नजीब जंग ने भुल्लर के ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए थे.

 

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