सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों या आतंकवाद में शामिल लोगों की जांच के लिए स्पाइवेयर का इस्तेमाल किया जा सकता है, पर आम लोगों की जासूसी स्वीकार्य नहीं है. कोर्ट ने पेगासस मामले की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की याचिका खारिज करते हुए कहा कि "देश की सुरक्षा सर्वोपरि है" और रिपोर्ट सार्वजनिक करना राष्ट्र हित में नहीं होगा.