सरकार ने यह तय किया है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को जेल से सरकार चलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी. इसके लिए तीन बिल लाए गए हैं, जिन्हें संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में भेजा गया है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा है कि "एक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्होंने 39वें संविधान संशोधन से प्रधानमंत्री के पद को कोर्ट के रिव्यू से बाहर कर दिया था और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जिन्होंने ज़ोर देकर प्रधानमंत्री पद को 130वें संविधान संशोधन बिल के दायरे में रखा है."