सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया हैSC ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार किया. कहा ये विधायिका का अधिकार क्षेत्र है. यानी अब गेंद सरकार के पाले में आ गई है. सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बहुमत से ये फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि शादी का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं.
The Supreme Court on Tuesday ruled against legalising same-sex marriage and asked the Centre to ensure the rights of the queer community.