दिल्ली धमाके के आरोपी आमिर राशिद अली को एनआईए कोर्ट ने दस दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है. आरोपी को साजिश में शामिल माना गया है और रिमांड के दौरान एनआईए धमाके से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जुटाएगी. अदालत की सुनवाई बंद कमरे में हुई और सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह फैसला लिया गया.