महाराष्ट्र के मालेगांव में 2008 में हुए बम धमाके के मामले में विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है. लगभग 17 साल बाद आए इस फैसले में अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश करने में विफल रहा.