वाराणसी में सार्वजनिक जगहों पर थूकने और कूड़ा फेंकने पर लगेगा जुर्माना, VMC ने लागू किया नियम

वाराणसी नगर निगम (VMC) ने उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं स्वच्छता नियम 2021 को सख्ती से लागू कर दिया है। इसके तहत थूकने पर 250 रुपये, गाड़ी से कचरा या थूक फेंकने पर 1000 रुपये और स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने वाली गंदगी पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा.

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वाराणसी में अब सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर लगेगा जुर्माना. (photo:Representational ) वाराणसी में अब सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर लगेगा जुर्माना. (photo:Representational )

aajtak.in

  • वाराणसी,
  • 30 अक्टूबर 2025,
  • अपडेटेड 2:14 PM IST

वाराणसी नगर निगम (VMC) ने उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता नियम 2021 लागू कर दिया है. अब वाराणसी में सार्वजनिक जगह पर थूकने पर 250 रुपये का जुर्माना लगेगा, जबकि कूड़ा फेंकने या वाहन से थूकने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. नगर निगम के अधिकारियों ने ये जानकारी दी है.

वाराणसी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि वाराणसी में उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता नियम 2021 लागू कर दिया है. इन नियमों को शहर में स्वच्छता और स्वच्छता मानकों को मजबूत करने के लिए लागू किया गया है. अब सार्वजनिक जगह पर थूकने पर 250 रुपये, वाहनों से कचरा फेंकने या थूकने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा.

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जानवरों से जुड़े नियम

 

 

नए नियमों के तहत गलियों में आवारा जानवरों के लिए खाना छोड़ने वाले व्यक्तियों पर 250 रुपये का जुर्माना लगेगा. संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि जो लोग 24 घंटे से अधिक समय तक अपने परिसर में कचरा रखते हुए पाए जाएंगे, या पार्क, सड़क या डिवाइडर जैसे खुले स्थानों पर कचरा फेंकते हैं, उन्हें 500 रुपये का जुर्माना देना होगा. पालतू जानवरों के मालिकों को भी सार्वजनिक स्थानों पर अपने कुत्तों द्वारा मल त्याग किए जाने पर सफाई न करने पर 500 रुपये का जुर्माना चुकाना होगा.

जल निकायों में गंदगी पर जुर्माना

 

 

अधिकारियों ने बताया कि नदियों, नालों या सीवर जैसे जल निकायों में कचरा या जानवरों के अवशेष डालने पर 750 रुपये का जुर्माना लगेगा. वहीं, खुले ट्रकों में कचरा या मलबा ले जाने या नगर निगम के वाहनों या कूड़ेदानों को नुकसान पहुंचाने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा.

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स्वास्थ्य जोखिम पर सबसे बड़ा जुर्माना

उन्होंने बताया कि पानी के ठहराव की अनुमति देने या अस्वच्छ स्थितियां पैदा करने (जिससे स्वास्थ्य जोखिम पैदा होता है) पर सबसे अधिक 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. उन्होंने ये भी कहा कि ये नए नियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में स्वच्छता और स्वच्छता मानकों को मजबूत करने के शहर के जारी प्रयासों का हिस्सा हैं.

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