नाबालिग लड़की से बलात्कार मामले में युवक को उम्र कैद, पीड़िता की मां- बहन ने भी दिया था साथ

उत्तरी त्रिपुरा की पोक्सो अदालत ने नाबालिग से बार-बार दुष्कर्म करने पर 27 साल के युवक को आजीवन कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. पीड़िता की मां व बहन को भी आरोपी की मदद करने पर 10-10 साल की कैद और जुर्माना मिला.

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नाबालिग लड़की से बलात्कार मामले में युवक को उम्र कैद (Photo: Representational Image) नाबालिग लड़की से बलात्कार मामले में युवक को उम्र कैद (Photo: Representational Image)

aajtak.in

  • अगरतला,
  • 26 अगस्त 2025,
  • अपडेटेड 12:06 PM IST

उत्तरी त्रिपुरा की एक पोक्सो अदालत ने एक नाबालिग लड़की से कई बार बलात्कार करने के जुर्म में 27 साल के एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने पीड़िता की मां और बड़ी बहन को भी स्कूली लड़की के साथ बलात्कार करने में आरोपी की मदद करने के लिए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

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सहायक लोक अभियोजक सुदर्शन शर्मा ने बताया,'विशेष पोक्सो न्यायाधीश अंगशुमान देबबर्मा ने सोमवार को मुख्य आरोपी समीर नाहा को दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. समीर को नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने में मदद करने के लिए पीड़िता की मां और बड़ी बहन को भी 10 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है.'

शर्मा ने बताया कि समीर नाहा एक साल से भी अधिक समय से नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार कर रहा था. उनके अनुसार, जांच के दौरान, ऐसा प्रतीत हुआ कि पीड़िता ने अपनी मां को समीर के कुकर्म के बारे में बार-बार बताया था. फिर भी, उसे हर बार यह कहकर चुप करा दिया जाता था कि वह अपना मुंह नहीं खोल सकती क्योंकि वह परिवार का खर्च चलाता है.

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उन्होंने कहा, 'अपनी मां से सहयोग न मिलने पर, लड़की ने जनवरी 2021 में एक गैर-सरकारी संगठन, चाइल्ड लाइन से संपर्क किया और मदद मांगी. इसके बाद, 3 अप्रैल, 2021 को धर्मनगर महिला थाने में समीर नाहा के खिलाफ एक विशेष मामला दर्ज किया गया. प्राथमिकी पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने मुख्य आरोपी को बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और बाद में पीड़िता की मां और बड़ी बहन को भी इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया.'

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