स्वामी रामदेव द्वारा रूह अफ़ज़ा के बारे में की गई विवादास्पद टिप्पणी से जुड़े मामले में नया अपडेट आया है. पतंजलि और बाबा रामदेव ने विवादित वीडियो हटाने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दायर किया है. रामदेव के वकील ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि कोर्ट के द्वारा दिए गए 24 घंटे के वक्त के अंदर विवादित वीडियो हटा लिया जाएगा, फिलहाल वीडियो को प्राइवेट कर दिया गया है.
हमदर्द के वकील ने कोर्ट को बताया कि रूह अफ़ज़ा के खिलाफ रामदेव का वीडियो यूट्यूब से हटाया नहीं गया है, बल्कि वीडियो को सिर्फ प्राइवेट किया गया है, जिसे सब्सक्राइबर्स देख सकते हैं. यह वीडियो आस्था चैनल पर भी दिखाई दे रहा है.
दिल्ली HC ने क्या कहा?
दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 9 मई को होगी. रूह अफ़ज़ा से 'शरबत जेहाद' वाली स्वामी रामदेव की विवादित टिप्पणी को चुनौती देने वाली अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को अवमानना नोटिस जारी किया था.
दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस अमित बंसल की अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि स्वामी रामदेव प्रथम दृष्टया अदालत के पिछले आदेश की भी अवमानना कर रहे हैं. अदालत हमदर्द की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. याचिका में रामदेव की 'शरबत जिहाद' वाली टिप्पणी को चुनौती दी गई है.
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स्वामी रामदेव के वकील को संबोधित करते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे रामदेव पर किसी का काबू नहीं है. यह टिप्पणी अदालत ने तब की जब हमदर्द के वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद रामदेव ने एक नया और वैसे ही अंदाज का वीडियो डाला है. वो भी वायरल हो गया है.
संजय शर्मा