पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने तिरपाल चोरी मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया है. हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई 22 जून को करेगा. शुभेंदु अधिकारी ने तिरपाल चोरी मामले में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कराने की मांग की है.
हालांकि, अधिकारी को शुरुआती राहत नहीं मिल सकी है. कोर्ट ने अभी इस स्तर पर कोई भी अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट इस मामले को अब एक हफ्ते के बाद 22 जून को सुनेगी।
नंदीग्राम से बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई सौमेंदु अधिकारी के खिलाफ इस महीने की शुरुआत में एफआईआर दर्ज की गई थी. टीएमसी ने दोनों के खिलाफ राहत सामग्री चोरी करने का आरोप लगाया है.
अधिकारी भाइयों के खिलाफ यह एफआईआर पूर्वी मिदनापुर जिले के कोंटाई पुलिस थाने में दर्ज की गई है. एक जून को कोंटाई म्युनिसिपैलिटी के बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स के सदस्य रत्नदीप मन्ना की ओर से लिखित शिकायत दी गई थी.
टीएमसी ने आरोप लगाया है कि 29 मई को हिमांग्शु मन्ना और प्रताप डे नाम के दो व्यक्ति म्युनिसिपैलिटी के गोदाम से तिरपाल का एक ट्रक ले गए थे. उन्होंने आरोप लगाया कि इसके पीछे शुभेंदु अधिकारी और सौमेंदु अधिकारी का दिमाग था. उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस पूरी वारदात को केंद्रीय सुरक्षाबलों की मदद से अंजाम दिया गया.
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