Supreme Court Order: किराया न दे पाना क्राइम नहीं, किराएदार को नहीं दी जा सकती सजा: सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने मामले की सुनवाई की. बेंच ने कहा कि किराया नहीं चुका पाने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है लेकिन IPC के तहत केस दर्ज नहीं होगा.

Advertisement
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 15 मार्च 2022,
  • अपडेटेड 8:01 PM IST
  • इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को पलटा
  • अपीलकर्ता पर दर्ज केस नहीं किया था रद्द

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement