बेटी से रेप के दोषी पिता को SC से राहत नहीं, उम्रकैद की सज़ा बरकरार, पीड़िता को मिलेगा मुआवजा

सुप्रीम कोर्ट ने बाल यौन अपराध निवारण कानून (पॉक्सो) के एक मामले में सुनवाई करते हुए एक सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि कोई भी बेटी, सिर्फ़ घरेलू अनुशासन से बचने के लिए, अपने पिता पर रेप का आरोप नहीं लगाएगी.

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बेटी के साथ रेप को दोषी की सजा SC ने रखी बरकरार (Photo: File) बेटी के साथ रेप को दोषी की सजा SC ने रखी बरकरार (Photo: File)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 07 अगस्त 2025,
  • अपडेटेड 4:10 PM IST

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने पॉक्सो के एक मामले में दोषी की दलील को खारिज कर दिया. दोषी ने तर्क दिया था कि उसकी बेटी ने उसे झूठा फंसाया है. यह आरोप इसलिए लगाया गया था, क्योंकि वह अपनी बेटी के प्रेम संबंध के ख़िलाफ़ था. बेंच ने उसकी इस दलील को पूरी तरह से खोखला बताते हुए खारिज कर दिया.

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बेंच ने इस क्राइम को एक ऐसा अपराध बताया जो 'परिवार को सुरक्षा के स्थान के रूप में देखने की धारणा को ही नष्ट कर देता है.' कोर्ट ने यह भी साफ किया कि याचिकाकर्ता का यह तर्क कि उसे तनावपूर्ण घरेलू संबंधों की वजह से फंसाया गया था, पूरी तरह से बेबुनियाद है. कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी बेटी, चाहे कितनी भी परेशान क्यों न हो, घरेलू अनुशासन से बचने के लिए अपने पिता के खिलाफ इतने गंभीर आरोप नहीं लगाएगी.

आजीवन कारावास की सज़ा बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल की बेटी के साथ बार-बार रेप के दोषी ठहराए गए शख्स को मिली आजीवन कारावास की सज़ा को बरकरार रखा. यह फैसला इस बात को पुष्ट करता है कि ऐसे जघन्य अपराधों के प्रति कोर्ट का रुख बिल्कुल सख्त है.

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यह भी पढ़ें: जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, कैश कांड में एक्शन को दी थी चुनौती

पीड़िता को मिलेगा मुआवजा

बेटी के साथ किए गए इस जघन्य अपराध को कोर्ट ने परिवार की नींव को हिला देने वाला बताया. इसके साथ ही, कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह पीड़ित लड़की को मुआवज़े के रूप में 10.5 लाख रुपये दे. यह राशि पीड़िता को इस सदमे से उबरने में मदद करने के मकसद से दी जाएगी.

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