मशहूर अरबपति कारोबारी को अब मुंबई के बाहर भी Z+ सुरक्षा दी जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मुकेश अंबानी और उनके परिवार को न सिर्फ मुंबई में बल्कि विदेश यात्रा के दौरान भी उच्चतम Z+ सुरक्षा प्रदान की जाए. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अंबानी परिवार को पूरे देश में Z+ सुरक्षा देने का आदेश दिया है.
बता दें कि भारत और विदेश में सुरक्षा कवच प्रदान करने का खर्च और लागत अंबानी द्वारा वहन की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय को निर्देश दिया है कि पूरे भारत में अंबानी परिवार को Z+ सुरक्षा प्रदान की जाए. SC ने गृह मंत्रालय से यह भी सुरक्षित करने को कहा है कि Z+ सुरक्षा तब भी प्रदान की जानी चाहिए जब अंबानी परिवार विदेश यात्रा कर रहा हो.
महाराष्ट्र से बाहर भी दी जाएगी सुरक्षा
अंबानी परिवार की सुरक्षा बढ़ाए जाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार को प्रदान Z+ सुरक्षा कवर केवल मुंबई तक ही नहीं बल्कि समस्त देश और विदेश यात्रा के दौरान भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए. जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि जब मुकेश अंबानी और उनका परिवार भारत के भीतर रहेगा तो महाराष्ट्र राज्य और गृह मंत्रालय उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हैं.
अंबानी की सुरक्षा गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी
जब वे विदेश यात्रा कर रहे हों तो गृह मंत्रालय उनकी समुचित सुरक्षा के इंतजाम सुनिश्चित करेगा. अंबानी को प्रदान किए गए सुरक्षा कवच का मुद्दा देश के विभिन्न हिस्सों में मुकदमेबाजी का विषय है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं विवादों के मद्देनजर ये आदेश पारित किया है.
इस मामले को लेकर कई अदालतों में चल रहे केस
बेंच ने केंद्र सरकार की याचिका पर ये आदेश जारी किया है. इसमें त्रिपुरा हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें गृह मंत्रालय को अंबानी परिवार की सुरक्षा से जुड़ी मूल फाइलें कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया गया था.
हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि गृह मंत्रालय के एक अधिकारी को 28 जून, 2022 को सीलबंद लिफाफे में प्रासंगिक फाइलों के साथ अदालत में पेश होना चाहिए. हालांकि इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी. अब कोर्ट ने ये आदेश पारित किया है.
कनु सारदा / नलिनी शर्मा / संजय शर्मा