अरबिंदो-हेटेरो भूमि आवंटन केस में CM जगन रेड्डी को समन, 11 जनवरी को पेशी का आदेश

हैदराबाद की एक विशेष प्रवर्तन निदेशालय अदालत ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी के प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी और अन्य को समन जारी किया है और उन्हें 11 जनवरी को पेश होने के लिए कहा है.

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आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी (फाइल फोटो) आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी (फाइल फोटो)

आशीष पांडेय

  • हैदराबाद,
  • 10 जनवरी 2021,
  • अपडेटेड 12:25 PM IST
  • अरबिंदो और हेटेरो भूमि आवंटन मामले में CM रेड्डी को समन
  • 11 जनवरी को पेश होने का आदेश
  • जगन मोहन रेड्डी और अन्य को समन जारी किया

हैदराबाद की एक विशेष प्रवर्तन निदेशालय अदालत ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी के प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी और अन्य को समन जारी किया है और उन्हें 11 जनवरी को पेश होने के लिए कहा है.

वाईएस जगन, वाईएसआरसीपी के सांसद वियाजसाई रेड्डी, फार्मा कंपनियों हेटेरो ड्रग्स, अरबिंदो फार्मा और ट्राइडेंट लाइफ साइंसेज को समन जारी किए गए हैं. गौरतलब है कि ये सम्मन तब जारी किया गया है जब अरबिंदो और हेटेरो भूमि आवंटन चार्जशीट को नैपल्ली कोर्ट से ईडी अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया. साथ ही अदालत ने आगे की सुनवाई के लिए आरोप पत्र स्वीकार कर लिया.

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CBI वाईएस जगनमोहन रेड्डी के क्विड प्रो क्वॉ के मामले की भी जांच कर रही है. इस मामले में आरोप लगाया गया है कि फार्मा कंपनियों ने YS जगनमोहन रेड्डी की कंपनियों में निवेश किया, जो उनके पिता एस.एस. राजशेखर रेड्डी के कार्यकाल के दौरान एसईजेड को भूमि आवंटन के बदले में मिली.

 आरोप है कि जगन मोहन के पिता की अगुवाई वाली सरकार ने मूल्य निर्धारण समिति के निर्णय के खिलाफ जाकर अरबिंदो और हेटेरो को जमीन आवंटित की थी. तब  75 एकड़ जमीन 7 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से आवंटित की गई थी. 

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