केजरीवाल और सिसोदिया को बड़ी राहत, राउज एवेंन्यू कोर्ट ने इस केस में किया बरी

वकील सुरेंद्र शर्मा ने दावा किया था कि 2013 के विधानसभा चुनावों में आखिरी समय में AAP से उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी. राउज एवेंन्यू कोर्ट में जज विधि गुप्ता आनंद ने सुनवाई की और फैसला सुनाया. वकील शर्मा शाहदरा बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव और आम आदमी पार्टी के नेता रहे हैं. उन्होंने चुनाव में उम्मीदवार की थी.

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अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ मानहानि के मामले में कोर्ट में सुनवाई की और फैसला सुनाया. (फाइल फोटो) अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ मानहानि के मामले में कोर्ट में सुनवाई की और फैसला सुनाया. (फाइल फोटो)

पंकज जैन

  • नई दिल्ली,
  • 20 अगस्त 2022,
  • अपडेटेड 8:38 PM IST

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और योगेंद्र यादव को शनिवार को एक आपराधिक केस में बड़ी राहत मिली है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल, सिसोदिया और योगेंद्र (AAP के पूर्व नेता) को वकील सुरेंद्र शर्मा द्वारा दायर एक आपराधिक मानहानि मामले में बरी कर दिया है.

वकील सुरेंद्र शर्मा ने दावा किया था कि 2013 के विधानसभा चुनावों में आखिरी समय में AAP से उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी. राउज एवेंन्यू कोर्ट में जज विधि गुप्ता आनंद ने सुनवाई की और फैसला सुनाया. शाहदरा बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव और तत्कालीन AAP नेता सुरेंद्र कुमार शर्मा ने आरोप लगाया था कि 2013 में AAP ने उनसे संपर्क किया था और पार्टी के टिकट पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने को ऑफर दिया था.

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केजरीवाल पर अपमानजनक शब्दों का उपयोग करने का आरोप लगाया था

सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि उसके बाद चुनाव से ठीक पहले उन पर झूठे आरोप लगाते हुए टिकट काट दिया. शर्मा ने कहा कि 14 अक्टूबर 2013 को प्रमुख अखबारों में छपी खबरों में केजरीवाल ने उनके खिलाफ अपमानजनक और खराब शब्दों का इस्तेमाल किया था. इस पर शर्मा ने कोर्ट में मानहानि की याचिका दायर की. शर्मा ने कहा था कि केजरीवाल और सिसोदिया के इस कृत्य से बार एसोसिएशन और समाज में उनके सम्मान को नुकसान पहुंचा था. 

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