तमिलनाडु के रमनाथपुरम में शनिवार को एक महिला पुलिस अधिकारी को वाशरूम में रिकॉर्ड मोड पर फोन मिला. यह घटना उस समय हुई जब मुख्यमंत्री इमैनुएल सेकरन मेमोरियल हॉल का उद्घाटन करने परमाकुडी आए थे और जिले में भारी सुरक्षा तैनात की गई थी.
फोन की जांच में SSI शामिल पाए गए
थंजावुर से तैनात महिला पुलिस अधिकारी मनि नगर चेक पोस्ट पर SSI मुथुपांडी के साथ तैनात थीं. महिला अधिकारी ने जब शौचालय का उपयोग किया, तो रिकॉर्ड मोड वाला फोन देखा. जांच में पता चला कि फोन SSI मुथुपांडी का था.
गिरफ्तारी के बाद आगे की जांच जारी
फिर एसएसआई मुथुपांडी को गिरफ्तार कर जिला जेल भेज दिया गया. उन्होंने दावा किया कि फोन घटना से एक घंटे पहले खो गया था. मामले की आगे की जांच जारी है.
अगर इस मामले में SSI मुथुपांडी पर आरोप साबित हो जाते हैं, तो उन्हें भारतीय कानून के तहत कड़ी आपराधिक और विभागीय सजा दोनों का सामना करना पड़ सकता है.
संभावित आपराधिक धाराएं और सजा
उन्हें IPC की धारा 354C. गुप्त रूप से वीडियो/रिकॉर्डिंग करना). अगर किसी महिला की सहमति के बिना बाथरूम/निजी स्थान में रिकॉर्डिंग की गई हो.
पहली बार दोष सिद्ध होने पर
1 से 3 साल तक की जेल+जुर्माना
दोबारा दोषी पाए जाने पर
3 से 7 साल तक की जेल+जुर्माना
IT Act की धारा 66E (निजता का उल्लंघन)
किसी व्यक्ति की निजी तस्वीर/वीडियो बिना अनुमति रिकॉर्ड या प्रसारित करने पर
3 साल तक की जेल या 2 लाख रुपये तक जुर्माना या दोनों
पुलिस सेवा से जुड़ी विभागीय कार्रवाई
क्योंकि आरोपी पुलिस विभाग का कर्मचारी (SSI) है, इसलिए:
निलंबन या बर्खास्तगी
पेंशन और अन्य सेवा लाभ जब्त
भविष्य में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है
प्रमोद माधव