ढाई साल की बच्ची को जिंदा दफनाने की दोषी महिला को सजा-ए-मौत, लुधियाना की कोर्ट ने सुनाया फैसला

लुधियाना के सलेम टाबरी इलाके में 28 नवंबर 2021 को बच्ची की हत्या कर दी गई थी. दोषी पाई गई महिला का बच्ची के माता-पिता से कुछ विवाद था. उसने बच्ची का अपहरण कर लिया था और इलाके में गड्ढा खोदकर जिंदा दफना दिया था.

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बच्ची की हत्या की दोषी को सजा-ए-मौत (प्रतीकात्मक फोटो) बच्ची की हत्या की दोषी को सजा-ए-मौत (प्रतीकात्मक फोटो)

aajtak.in

  • लुधियाना,
  • 18 अप्रैल 2024,
  • अपडेटेड 10:00 PM IST

पंजाब (Punjab) के लुधियाना की एक लोकल कोर्ट ने गुरुवार को एक महिला के लिए मौत की सजा सुनाई है. 2021 में अपने पड़ोसी की ढाई साल की बच्ची की हत्या करने के आरोप में महिला को दोषी पाया गया है. जिला और सत्र न्यायाधीश मुनीष सिंघल की अदालत ने 12 अप्रैल को नीलम (30) नाम की महिला को दिलरोज कौर नाम के बच्ची की हत्या के लिए दोषी ठहराया था. सरकारी वकील बी डी गुप्ता ने कहा कि कोर्ट ने यह फैसला गुरुवार को सुनाया.

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2021 में हुई थी हत्या

लुधियाना के सलेम टाबरी इलाके में 28 नवंबर 2021 को बच्ची की हत्या कर दी गई थी. जानकारी के मुताबिक दोषी पाई गई महिला का लड़की के माता-पिता से कुछ विवाद था. उसने बच्ची का स्कूटर पर अपहरण कर लिया था और इलाके में गड्ढा खोदकर जिंदा दफना दिया था. इस संबंध में सलेमटाबरी थाने में मामला दर्ज किया गया था.

जानकारी के मुताबिक इस केस में अदालत ने शुक्रवार को नीलम को दोषी करार दिया था. इसके बाद इस पर विचार किया जा रहा था कि किस धारा में क्या सजा दी जाए. इसके बाद सजा सुनाते वक्त अदालत ने कहा कि यह एक जघन्य अपराध है, इसमें कोई दया नहीं दी जा सकती. 

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