उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को रद्द करने पर रोक लगाने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट पर रोक लगाने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है.
सीजीआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने 22 अक्टूबर को यूपी मदरसा मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को रद्द करने के फैसले को असंवैधानिक घोषित कर दिया था, और कहा था कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन है.
उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसका मानना है कि कानून संवैधानिक है. अधिनियम को पूरी तरह से रद्द करने की आवश्यकता नहीं है और केवल आपत्तिजनक प्रावधानों की जांच की जानी चाहिए. सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा था, 'धार्मिक शिक्षा वाले संस्थानों में मानकों को सुनिश्चित करने में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका है. आप इसकी ऐसी व्याख्या करें. लेकिन पूरे अधिनियम को रद्द करना वैसा ही है, जैसे किसी टब में नही रहे बच्चे को पानी के साथ बाहर फेंकना.'
संजय शर्मा