मनोरमा खेडकर को 20 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया, FIR में हत्या की कोशिश का भी आरोप

आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर पर पुणे पुलिस ने हत्या की कोशिश का आरोप लगाया है. उनके साथ उनके पति और तीन अन्य लोगों पर भी आईपीसी 307 और आर्म्स एक्ट समेत कई अन्य धाराएं लगाई गई हैं. मनोरमा खेडकर को कोर्ट ने 20 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है.

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मनोरमा खेडकर पर हत्या की कोशिश का आरोप मनोरमा खेडकर पर हत्या की कोशिश का आरोप

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 18 जुलाई 2024,
  • अपडेटेड 8:14 PM IST

महाराष्ट्र के पुणे जिले की पुलिस ने आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर के खिलाफ हत्या की कोशिश का भी आरोप लगाया है. उनपर धारा 307 लगाई गई है. पुलिस ने गुरुवार को कोर्ट में यह जानकारी दी. मनोरमा खेडकर का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वह 2023 में बंदूक से कुछ लोगों को धमकाती नजर आ रही थीं. कोर्ट ने फिलहाल उन्हें 20 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है.

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पुणे पुलिस ने मनोरमा, उनके पति दिलीप खेडकर और तीन अन्य को "प्रभावशाली और राजनीतिक रूप से सक्रिय" बताया है. उन्होंने खेडकर कपल और तीन अन्य पर आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें 307 (हत्या की कोशिश), 144 (घातक हथियार से लैस गैरकानूनी सभा), 147 (दंगा) और 506 (आपराधिक धमकी) के साथ-साथ आर्म्स एक्ट भी शामिल है.

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20 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजी गईं मनोरमा

मनोरमा को रायगढ़ जिले के एक लॉज से पकड़ा गया था और गिरफ्तार किए जाने से पहले पौड पुलिस स्टेशन लाया गया था. पुलिस ने अदालत को बताया कि मनोरमा ने शिकायतकर्ता के सिर पर बंदूक तान दी थी और ट्रिगर दबाने ही वाली थी, लेकिन शिकायतकर्ता डर के मारे झुक गई, जबकि अन्य आरोपियों ने उसे रोक लिया था.

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पुलिस हथियार जब्त करने और मामले में अन्य आरोपियों का पता लगाने के लिए मनोरमा की हिरासत में पूछताछ की मांग की. वे यह भी जांचना चाहते हैं कि क्या मनोरमा ने बंदूक से किसी अन्य व्यक्ति को धमकाया था, क्योंकि उसके पास मुलशी क्षेत्र में कुछ जमीन है.

मनोरमा खेडकर के वकील निखिल मालानी ने तर्क दिया कि मनोरमा के खिलाफ मामला "बाद में सोचा गया" था और हत्या की कोशिश के आरोप के बारे में कोई वैध आशंका या तर्क नहीं दिए गए. हालांकि, अदालत ने मनोरमा को 20 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है.

दिलीप खेडकर पहुंचे कोर्ट, मांगी अंतरिम जमानत

प्रोबेशनरी आईएएस पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर ने अपने परिवार के इर्द-गिर्द चल रही कानूनी परेशानियों के बीच सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. अपनी पत्नी की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने याचिका दायर की है, जिन पर पिस्तौल के साथ किसानों को धमकाने का आरोप है. मनोरमा खेडकर के खिलाफ दर्ज एफआईआर में दिलीप खेडकर का नाम भी दर्ज है, जिससे मामले में उनकी संभावित संलिप्तता की चिंता बढ़ गई है.

कौन हैं पूजा खेडकर?

आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर भी यूपीएससी उम्मीदवारी में विकलांगता और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रमाण पत्र के बारे में अपने दावों के साथ-साथ पुणे कलेक्टर कार्यालय में अपने कार्यकाल के दौरान अपने आचरण के लिए जांच के दायरे में हैं. 

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सरकार ने पूजा के "जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम" पर रोक लगा दी है और पुणे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को एक शिकायत मिली, जिसमें कथित आय से अधिक संपत्ति के संबंध में उनके पिता दिलीप खेडकर के खिलाफ जांच की मांग की गई है.

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