आर्टिकल-370 देश की एकता में बाधा थी, इसलिए हमने उसे खत्म कर दियाः पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान कहा कि आर्टिकल 370 देश की एकता में बाधा थी, इसलिए हमने उसे खत्म कर दिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत ने 75 साल में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं. लोकतंत्र ने हमें हर चुनौती को पार करने और आगे बढ़ने की ताकत दी है.

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लोकसभा को संबोधित करते पीएम मोदी लोकसभा को संबोधित करते पीएम मोदी

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 14 दिसंबर 2024,
  • अपडेटेड 6:58 PM IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान कहा कि आर्टिकल 370 देश की एकता में बाधा थी, इसलिए हमने उसे खत्म कर दिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र बहुत समृद्ध रहा है. यह हमारी संस्कृति और परंपरा में गहराई से निहित है. भारत के लोकतंत्र ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया है. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने 75 साल में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं. लोकतंत्र ने हमें हर चुनौती को पार करने और आगे बढ़ने की ताकत दी है.

पीएम मोदी ने कहा कि भारत बहुत जल्द विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में कदम रख रहा है. इस संकल्प से सिद्धि के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है, भारत की एकता. लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आजादी के बाद विकृत मानसिकता के कारण या स्वार्थवश सबसे बड़ा प्रहार हुआ तो देश की एकता के मूलभाव पर हुआ. हम विविधता को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन गुलामी की मानसिकता में पले-बढ़े लोग विविधता में विरोधाभास ढूंढते रहे.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विविधता में ऐसे जहरीले बीज बोने के प्रयास करते रहे, जिससे एकता को चोट पहुंचे. आर्टिकल-370 देश की एकता में रुकावट बना हुआ था, इसलिए धारा-370 को हमने खत्म कर दिया.

लोकसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि इकोनॉमिक यूनिटी के लिए जीएसटी का बहुत बड़ा योगदान है, हम जानते हैं कि देश में कई बार ऐसा हुआ है कि देश के एक हिस्से में बिजली थी, लेकिन सप्लाई नहीं हो रही थी. हमने 'वन नेशन वन ग्रिड' को प्रभावी किया. उन्होंने कहा कि हमने नई शिक्षा नीति में मातृभाषा को बहुत बल दिया है, हमने क्लासिकल लैंग्वेज की दिशा में कई भाषाओं का सम्मान किया है.

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प्रधानमंत्री मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उल्लेख करते हुए इसे महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया. उन्होंने कहा कि यह अधिनियम महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी में अधिक अवसर देने के लिए मील का पत्थर साबित होगा. 

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