पहलगाम के होटल में महाराष्ट्र की 70 साल की महिला से रेप, आरोपी की जमानत खारिज कर बोली अदालत- 'ये घटना बीमार मानसिकता का प्रतिबिंब'

इस मामले में अदालत ने कहा कि यह घटना समाज में फैली दुष्टता और बीमार मानसिकता को दर्शाती है, जो समाज के नैतिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचाती है. एक वरिष्ठ महिला कश्मीर की खूबसूरती का आनंद लेने पहलगाम आई थीं लेकिन अब वो जिंदगी भर के लिए बुरी यादें लेकर जाएंगी.

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Handcuffed hands. Handcuffed hands.

सुनील जी भट्ट

  • श्रीनगर,
  • 30 जून 2025,
  • अपडेटेड 2:22 PM IST

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 70 साल की महिला टूरिस्ट से रेप का मामला सामने आया है. महाराष्ट्र की बुजुर्ग महिला से पहलगाम के होटल में रेप किया गया. यह घटना 11 अप्रैल की बताई जा रही है. 

इस मामले में अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को बताया कि आरोपी शख्स महिला के होटल रूम में घुसा. चादर की मदद से महिला का मुंह बांधा और इस वारदात को अंजाम दिया. इसके बाद वह कमरे की खिड़की से कूदकर फरार हो गया. 

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इस घटना से महिला सदमें में है. इस बर्बर वारदात का दंश झेल रही महिला कई दिनों तक दर्द से जूझती रहीं. वह ना तो सही तरीके से बैठ पाने में सक्षम थी और ना ही चल पाने में. आरोपी शख्स का नाम जुबैर अहमद है. 

अनंतनाग की स्थानीय कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि कश्मीर के हरे-भरे मैदान, पहाड़, हरे-भरे खेत, जंगल, झरने, नदियां और बगीचे पहलगाम की छवि बेहतरीन पर्यटन स्थल के रूप में बचाने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे. जितनी जल्दी इस समाज के आधार स्तंभ, जागरूक प्रहरी, निगरानी करने वाले और परोपकारी लोग समाज में गलत हो रहे कार्यों को रोकने के लिए आगे आएंगे, कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहने की सच्ची पहचान को बचाना उतना ही बेहतर होगा. एक सम्मानित वरिष्ठ महिला, जो संतों और साधुओं की इस धरा की यात्रा पर आई थीं, उनके साथ इस तरह की हरकत पर वह इस जगह को चुनने के अपने फैसले को लेकर जीवनभर पछताएंगी. यही वह अनुभव है जो वह पहलगाम से अपने साथ लेकर गई हैं, जहां वह कश्मीर की सुंदरता का आनंद लेने आई थीं.

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अदालत ने कहा कि यह घटना समाज में फैली दुष्टता और बीमार मानसिकता को दर्शाती है, जो समाज के नैतिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचाती है. एक वरिष्ठ महिला कश्मीर की खूबसूरती का आनंद लेने पहलगाम आई थीं लेकिन अब वो जिंदगी भर के लिए बुरी यादें लेकर जाएंगी.

बता दें कि पहलगाम का ही रहने वाला आरोपी जुबैर अहमद फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 64 और 331 (4) के तहत मामला दर्ज किया गया है. 

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