Niira Radia Tape Case: नीरा राडिया को CBI ने दी क्लीनचिट, सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी

Niira Radia Tape Case: नीरा राडिया को टेपिंग मामले में सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है. जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि पूर्व कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया के खिलाफ उनके राजनेताओं, वकीलों और उद्योगपतियों के बीच हुई बातचीत के टेप सामग्री की जांच में कुछ आपत्तिजनक नहीं मिला है.  

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नीरा राडिया (फाइल फोटो) नीरा राडिया (फाइल फोटो)

कनु सारदा / मुनीष पांडे

  • नई दिल्ली,
  • 21 सितंबर 2022,
  • अपडेटेड 2:28 PM IST

कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया को टेपिंग मामले में सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है. जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि पूर्व कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया के खिलाफ उनके राजनेताओं, वकीलों और उद्योगपतियों के बीच हुई बातचीत के टेप सामग्री की जांच में कोई आपत्तिजनक बात नहीं मिली है.  

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने नीरा राडिया को 8,000 अलग-अलग टेप बातचीत से संबंधित मामले में क्लीन चिट देते हुए कहा है कि उसने इससे जुड़े 14 मामले में शुरुआती जांच की थी, लेकिन कोई मामला नहीं बनने के बाद पूछताछ बंद कर दी गई.  

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बता दें कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच नीरा राडिया बनाम रतन टाटा मामले की सुनवाई कर रही है. उद्योगपति रतन टाट ने इस याचिका में नीरा राडिया और टाटा समूह के बॉस समेत अन्य व्यक्तियों के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत को मीडिया आउटलेट्स की ओर से प्रकाशित किए जाने के बाद अपने निजता के अधिकार की रक्षा की मांग की है. 
 

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