NIA की विशेष अदालत ने ISIS आतंकी को 10 साल की सजा सुनाई, आत्मघाती हमलों को अंजाम देने की साजिश में था शामिल

NIA की विशेष अदालत, एर्नाकुलम (केरल) ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन की हिंसक विचारधारा और एजेंडे को बढ़ावा देने और कोच्चि में आत्मघाती हमलों को अंजाम देने की साजिश रचने के लिए एक ISIS सदस्य को 10 साल के कारावास (आरआई) की सजा सुनाई है.

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फाइल फोटो फाइल फोटो

जितेंद्र बहादुर सिंह

  • नई दिल्ली,
  • 09 फरवरी 2024,
  • अपडेटेड 10:31 PM IST

NIA की विशेष अदालत, एर्नाकुलम (केरल) ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन की हिंसक विचारधारा और एजेंडे को बढ़ावा देने और कोच्चि में आत्मघाती हमलों को अंजाम देने की साजिश रचने के लिए एक ISIS सदस्य को 10 साल के कारावास (आरआई) की सजा सुनाई है.

पलक्कड़ (केरल) निवासी आरोपी रियास अबूबैकर उर्फ अबू दुजाना पर विशेष अदालत ने जुर्माना भी लगाया है. उसे गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 38 और 39 और आईपीसी की धारा 120 बी के तहत दोषी पाया गया है. रियास को एनआईए ने 24 सितंबर 2019 को गिरफ्तार किया था और उसी साल अक्टूबर में आरोप पत्र दायर किया था.

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रियास सोशल मीडिया पर अबू दुजाना के नाम से जाना जाता है. उसको 2017 से फरार आरोपी अब्दुल रशीद अब्दुल्ला और अशफाक मजीद द्वारा आईएसआईएस/दाइश विचारधारा में कट्टरपंथी बना दिया गया था. वह जुलाई 2018 से प्रतिबंधित संगठन की हिंसक विचारधारा और योजनाओं का प्रचार और प्रसार कर रहा था.

एनआईए की जांच के अनुसार, रियाद ने अक्टूबर 2018 में भारत में आतंक फैलाने और आईएसआईएस की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए कोच्चि के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर आत्मघाती हमले करने की भी साजिश रची थी. जांच में यह भी पता चला कि रियास ने आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने के लिए अपने साथियों को भड़काया था.

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