YouTube इंडिया की बढ़ीं मुसीबतें, POCSO के उल्लंघन पर NCPCR ने भेजा नोटिस

YouTube पर POCSO एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगा है. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने इस मामले में YouTube इंडिया को एक नोटिस भी जारी किया है. NCPCR के चीफ प्रियंक कानूनगो का कहना है कि YouTube इंडिया को नोटिस जारी कर अधिकारी को तलब होने के लिए कहा गया है.

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Priyank Kanoongo (Photo: FB) Priyank Kanoongo (Photo: FB)

अमित भारद्वाज

  • नई दिल्ली,
  • 11 जनवरी 2024,
  • अपडेटेड 10:52 AM IST

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म YouTube की इंडिया यूनिट को मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने YouTube इंडिया पर POCSO के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए नोटिस जारी किया है. बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाली सरकारी संस्था NCPCR ने नोटिस YouTube इंडिया की सरकारी-पॉलिसी हेड मीरा चैट को भेजा है.

NCPCR के प्रमुख प्रियंक कानूनगो का कहना है कि यूट्यूब पर ऐसे हजारों वीडियो मौजूद हैं, जिसमें मां और बेटा POCSO एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं. किशोरों के बीच यौन क्रियाओं के ये वीडियो उत्तेजनाओं को बढ़ावा देते हैं. भारत में ये नहीं चलने दिया जाएगा. यूट्यूब को इसे ठीक करना होगा.

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मां-बेटे के बीच लिपलॉक के वीडियो से आपत्ति

प्रियंक कानूनगो ने आगे कहा,'इस तरह के वीडियो का व्यावसायीकरण पोर्न बेचने के बराबर है. जिस भी प्लेटफॉर्म पर इस तरह के वीडियो को बढ़ावा दिया जा रहा है, जहां बच्चों को अब्यूज किया जा रहा है. इस तरह के अपराध को करने वालों को जेल जाना होगा. यूट्यूब इंडिया के अधिकारियों को इस पर एक्शन लेना होगा.' बताया जा रहा है कि इन वीडियो में मां और बेटे के बीच लिप लॉक (चुंबन) जैसी चीजों को दिखाया गया है.

एक्शन नहीं लिया तो दर्ज की जाएगी FIR

NCPCR के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा कि मां-बेटे का रिश्ता बेहद पवित्र होता है. लेकिन इस तरह के वीडियो से इस रिश्ते को वॉयलेशन की तरफ ले जाया जा रहा है. ये सीधे-सीधे बच्चों को यौन उत्प्रेरणा है. उन्होंने कहा कि हमने भारत में यूट्यूब के अधिकारी से सारी डिटेल लेकर आने के लिए कहा है. अगर यह सब नहीं रुकता है तो NCPCR मामले में FIR दर्ज करने से लेकर यूट्यूब के अधिकारियों को जेल भेजने तक की कार्रवाई सुनिश्चित करेगा.

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