देश में कोरोना को लेकर सरकार पूरी तरह अलर्ट हो गई है. विदेश से आने वाले लोगों को लेकर खास एहतियात बरता जा रहा है. इस समय 6 देशों चीन, सिंगापुर हॉन्गकॉन्ग, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और जापान से वाले वाले प्रत्येक यात्री के लिए सरकार ने सख्ती से गाइडलाइन का पालन करने पर जोर दे दिया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को एक चिट्ठी भेजी है और उसमें कहा है कि इन 6 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना की RT-PCR की रिपोर्ट निगेटिव होना अनिवार्य कर दिया गया है. यात्रियों को यात्रा से 72 घंटे पहले की अपनी जांच रिपोर्ट साथ रखना होगा.
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने सोमवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव राजीव बंसल को एक चिट्ठी लिखी है. इस चिट्ठी में उन्होंने कहा कि चीन, सिंगापुर, हॉन्गकॉन्ग, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और जापान से सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में यात्रियों के लिए कोरोना की RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य है. यात्रा से पहले आरटी-पीसीआर टेस्ट (यात्रा शुरू करने से 72 घंटे पहले) करवाना जरूरी किया गया है. स्वास्थ्य विभाग ने ये भी कहा है कि किसी भी भारतीय हवाईअड्डे पर आने से पहले इन देशों से आने वाले यात्रियों पर ये नियम लागू रहेगा. चाहे उनका मूल देश कोई हो.
इन देशों को लेकर बरती जा रही है सख्ती
सरकार ने कहा- कोरोना वायरस को देखते हुए चिन्हित उच्च जोखिम वाले देशों से भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के आगमन से पहले COVID-19 टेस्ट रिपोर्ट के संबंध में नियमों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए. कुछ देशों विशेष रूप से चीन, सिंगापुर, हॉन्गकॉन्ग, कोरिया गणराज्य, थाईलैंड और जापान में COVID-19 के केस ज्यादा पाए जा रहे हैं. ऐसे में तय किया गया है कि अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए मौजूदा दिशा-निर्देशों को लागू करने की जरूरत है.
संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, इन देशों से सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में यात्रियों के लिए प्रस्थान-पूर्व आरटी-पीसीआर टेस्ट (यात्रा शुरू करने से 72 घंटे पहले) रिपोर्ट निगेटिव होना अनिवार्य की गई है. यह किसी भी भारतीय हवाईअड्डे पर आने के लिए जरूरी है. चाहे उनका मूल देश कोई भी हो.
एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करना होगी रिपोर्ट
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगे कहा- नागरिक उड्डयन मंत्रालय का एयर सुविधा पोर्टल शुरू किया गया है. इन देशों से सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए पोर्टल सुविधा में विवरण देना होगा. भारत में आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को निगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट अपलोड करनी होगी. इसके साथ-साथ पोर्टल पर स्व-घोषणा पत्र भी सबमिट करना होगा. स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगे बताया कि भारत आने वाले अन्य सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का 2 प्रतिशत रैंडम टेस्ट का नियम लागू रहेगा. यह व्यवस्था रविवार (1 जनवरी 2023) को सुबह 10 बजे से प्रभावी है.
स्नेहा मोरदानी / मिलन शर्मा / अशोक सिंघल