पीछा किया और फिर धकेल दिया चलती ट्रेन के आगे..., महिला की हत्या मामले में शख्स को सजा-ए- मौत 

चेन्नई से सामने आए हत्या के भयानक मामले में अदालत ने दोषी को मौत की सजा सुनाई है. साल 2022 के इस मामले में सोमवार को फैसला आया है. दोषी ने महिला को चलती ट्रेन के आगे धक्का दे दिया था जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई थी.  

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 महिला की हत्या मामले में शख्स को सजा-ए- मौत (file photo)  महिला की हत्या मामले में शख्स को सजा-ए- मौत (file photo) 

aajtak.in

  • चेन्नई,
  • 31 दिसंबर 2024,
  • अपडेटेड 7:47 AM IST

कुछ समय पहले चेन्नई से सामने आए हत्या के भयानक मामले में अदालत ने दोषी को मौत की सजा सुनाई है. साल 2022 के इस मामले में सोमवार को फैसला आया है. दोषी ने महिला को चलती ट्रेन के आगे धक्का दे दिया था जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई थी.  संबंधित मामले की शुरुआत में स्थानीय पुलिस ने जांच की थी, लेकिन बाद में इसे सीबी-सीआईडी ​​​​को स्थानांतरित कर दिया गया था.

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सीबी-सीआईडी ​​की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि दोषी व्यक्ति सतीश (30) ने पीड़ित 20 साल की कॉलेज छात्रा सत्या को सेंट थॉमस रेलवे स्टेशन पर एक चलती सबर्बन ट्रेन की ओर धक्का दे दिया और ट्रेन उसके ऊपर से गुजरने के बाद उसकी तुरंत मौत हो गई. शख्स कुछ समय से उसका पीछा कर रहा था.

विज्ञप्ति में कहा गया है कि सोमवार को यहां महिला अदालत ने आईपीसी 302 (हत्या की सजा) के तहत अपराध के लिए फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया, 'आरोपी को मौत की सजा दी जाती है, और उसे तब तक फंदे से लटकाया जाए जब तक वह मर न जाए.' साथ ही अदालत ने सतीश को कुल 35,000 रुपये का जुर्माना देने और पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है.

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बीते जुलाई में हरियाणा से ऐसा ही भयानक मामला सामने आया था . यहां सोनीपत में एक महिला ने अपने लिव इन पार्टर को ट्रेन के आगे धक्का देकर मार डाला. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू की. ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया. कोर्ट में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया.

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