दिल्ली कोर्ट ने मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा नोटिस, भड़काऊ भाषण देने का है मामला

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने खड़गे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इससे पहले नवंबर 2024 में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने खड़गे के खिलाफ दर्ज शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी थी.

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दिल्ली कोर्ट ने मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा नोटिस (Photo: PTI) दिल्ली कोर्ट ने मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा नोटिस (Photo: PTI)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 29 जनवरी 2026,
  • अपडेटेड 9:37 PM IST

दिल्ली की एक अदालत ने 2023 में कर्नाटक की चुनावी रैली के दौरान दिए गए कथित भडकाऊ भाषण के मामले मेंकांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस जारी किया है.

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने खड़गे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इससे पहले नवंबर 2024 में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने खड़गे के खिलाफ दर्ज शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी थी.

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तीस हजारी कोर्ट के मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को याचिकाकर्ता रविंद्र गुप्ता ने राउज एवेन्यू कोर्ट की सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी. आरोप है कि खड़गे ने 2023 में कर्नाटक की चुनावी रैली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था. कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 27 फरवरी को होगी. 

दरअसल यह शिकायत आरएसएस के एक सदस्य की तरफ से दर्ज कराई गई थी. इस शिकायत में आरोप लगाया गया था कि खड़गे ने अप्रैल 2023 में कर्नाटक में एक चुनावी रैली के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिया था. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी अपमानजनक टिप्पणी की थी.

यह मामला दिसंबर 2024 में भी उस समय सामने आया था, जब कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने से मना कर दिया था. इस पर शिकायतकर्ता और आरएसएस सदस्य रविंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया था कि खड़गे ने कर्नाटक में एक चुनावी रैली के दौरान आरएसएस और भाजपा के खिलाफ भड़काऊ और नफरत फैलाने वाला भाषण दिया था.

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