केरल: राज्यपाल बनाम VC की जंग तेज, गवर्नर को कुलाधिपति के पदों से हटाने अध्यादेश लाएगी राज्य सरकार

केरल में राज्यपाल और कुलपतियों के बीच जारी जंग और तेज होती जा रही है. पिछले कई दिनों से केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. लेकिन अब राज्य सरकार ने उन्हें चांसलर की पोस्ट से हटाने की तैयारी शुरू कर दी है.

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आरिफ मोहम्मद खान (File Photo) आरिफ मोहम्मद खान (File Photo)

शिबिमोल

  • तिरुवनंतपुरम,
  • 09 नवंबर 2022,
  • अपडेटेड 1:24 PM IST

केरल में राज्यपाल बनाम कुलपित (VC) के बीच जंग अब तेज हो गई है. अब राज्य सरकार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को यूनिवर्सिटीज के चांसलर (कुलाधिपति) के पदों से हटाने की तैयारी कर रही है. केरल सरकार इसके लिए एक अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है. बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है. बैठक में इस मुद्दे पर भी बात हुई है कि राज्यपाल को चांसलर के पद से हटाने के बाद इस पर शैक्षणिक क्षेत्र के विशेषज्ञों की नियुक्ति की जा सकती है.

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दरअसल, पिछले कई दिनों से केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कुलपतियों से 24 अक्टूबर तक इस्तीफा देने की चेतावनी दी थी जिसके बाद कुलपति केरल हाईकोर्ट पहुंच गए थे और केरल हाईकोर्ट ने कुलपतियों को राहत दे दी थी.

क्या है ताजा विवाद?

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल के 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस्तीफा देने के निर्देश दिए थे. आरिफ मोहम्मद खान ने जिन विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस्तीफा देने के निर्देश दिए थे, उनमें केरल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कन्नूर विश्वविद्यालय, एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कालीकट विश्वविद्यालय और थुंचथ एजुथाचन मलयालम विश्वविद्यालय के कुलपति शामिल हैं.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बनाया था आधार

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केरल के राज्यपाल ने 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस्तीफे का निर्देश देने के पीछे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाया था. सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एमएस राजश्री की नियुक्ति को रद्द कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एमआर शाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि यूजीसी नियमों के अनुसार कुलपति का चयन करने के लिए पैनल को तीन नाम की सिफारिश करनी होती है, लेकिन यहां केवल एक नाम बढ़ाया गया, जो नियमों का उल्लंघन है.

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से इस्तीफा मांगने के पीछे सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को आधार बताया था. हालांकि, कुलपतियों ने केरल हाईकोर्ट का रुख किया और हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दे दी थी. 

कन्नूर विवि के कुलपति को कहा था अपराधी

बता दें कि केरल सरकार और राज्यपाल के बीच कई मुद्दों को लेकर ठनी रहती है. इससे पहले राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति पर भी हमला बोला था. आरिफ मोहम्मद खान ने कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति को अपराधी कहा था. हाल ही में केरल सरकार ने विश्वविद्यालयों से संबंधित कानून में संशोधन कर कुलपतियों की नियुक्ति में राज्यपाल के अधिकारों में कटौती कर दी थी. इसे लेकर भी राज्यपाल और राज्य सरकार में तनातनी चल रही है.

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