केरल कांग्रेस में विवाद, महिला जिला अध्यक्ष के खिलाफ FIR दर्ज, पार्टी नेताओं को बदनाम करने का आरोप

कांग्रेस विधायक राहुल ममकूट्टाथिल पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामले में विवाद गहराता जा रहा है. युवा कांग्रेस महासचिव सजना बी सजान के खिलाफ अभद्र सोशल मीडिया पोस्ट करने पर महिला कांग्रेस नेत्री रेंजिथा पुलिक्कन के खिलाफ साइबर पुलिस ने FIR दर्ज की. मामला फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई आपत्तिजनक सामग्री से जुड़ा है.

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केरल में कांग्रेस संगठन में आरोप-प्रत्यारोप (Photo: Screengrab) केरल में कांग्रेस संगठन में आरोप-प्रत्यारोप (Photo: Screengrab)

aajtak.in

  • पलक्कड़,
  • 30 नवंबर 2025,
  • अपडेटेड 11:20 AM IST

केरल में कांग्रेस संगठन के भीतर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. पलक्कड़ के कांग्रेस विधायक राहुल ममकूट्टाथिल के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद अब सोशल मीडिया पर बदनाम किए जाने का मामला सामने आया है. तिरुवनंतपुरम साइबर पुलिस ने महिला कांग्रेस पथानमथिट्टा जिला सचिव रेंजिथा पुलिक्कन के खिलाफ केस दर्ज किया है. यह कार्रवाई युवा कांग्रेस की राज्य महासचिव सजना बी सजान की शिकायत पर की गई.

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महिला नेत्री के खिलाफ केस दर्ज

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सजना ने हाल ही में कांग्रेस हाईकमान को पत्र लिखकर विधायक के खिलाफ संगठनात्मक स्तर पर जांच की मांग की थी. इससे पहले भी उन्होंने पार्टी से ममकूट्टाथिल को हटाने और कार्रवाई करने की मांग की थी. इसी के बाद सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कथित रूप से अभद्र और मानहानिकारक पोस्ट किए गए.

FIR के मुताबिक रेंजिथा पुलिक्कन ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सजना के खिलाफ कई पोस्ट किए, जिनमें आपत्तिजनक और अपमानजनक भाषा का उपयोग किया गया था. पुलिस के अनुसार ये पोस्ट 27 नवंबर को किए गए, जब विधायक ममकूट्टाथिल के खिलाफ लगे पुराने आरोप दोबारा चर्चा में आए थे.

क्या है पूरा विवाद

पुलिस ने कहा कि रेंजिथा पुलिक्कन विधायक की नजदीकी समर्थक हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर खुलकर उनका बचाव किया था. हालांकि इसी दौरान उन्होंने सजना पर निशाना साधते हुए कई ऐसे पोस्ट किए जिन्हें मानहानि, धमकी और महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला माना गया.

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शिकायत के आधार पर साइबर पुलिस ने रेंजिथा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 79 (महिला की मर्यादा का अपमान), धारा 351(2) (आपराधिक धमकी) और आईटी एक्ट की धारा 67 (अश्लील इलेक्ट्रॉनिक सामग्री का प्रकाशन/प्रेषण) के तहत मामला दर्ज किया है.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जांच के हिस्से के रूप में रेंजिथा पुलिक्कन का बयान जल्द रिकॉर्ड किया जाएगा. साथ ही सोशल मीडिया पोस्ट, अकाउंट विवरण और डिजिटल सबूतों की फॉरेंसिक जांच की जाएगी. जांच अधिकारी यह भी देखेंगे कि क्या इस मामले में और लोग शामिल हैं या आपत्तिजनक सामग्री का प्रसार किसी संगठित अभियान का हिस्सा था.

 

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