कर्नाटक (Karnataka) की मंगलुरु पुलिस ने एक शख्स की 'भीड़ द्वारा हत्या' के संबंध में सोशल मीडिया पर कथित रूप से फर्जी और भड़काऊ सामग्री प्रसारित करने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस आयुक्त अनुपम अग्रवाल ने बताया कि सांप्रदायिक अशांति भड़काने के इरादे से झूठी खबर साझा की गई थी. तीनों व्यक्तियों पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
कोनाजे इलाके में हुई पहली घटना में एक आरोपी ने व्हाट्सएप ग्रुप पर एक फर्जी मैसेज पोस्ट किया था, जिसमें दावा किया गया था कि हत्या का हथियार बरामद कर लिया गया है.
'व्हाट्सएप ग्रुप पर भड़काऊ कंटेंट...'
बार्के इलाके के दूसरे व्यक्ति ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर मामले के बारे में भ्रामक जानकारी पोस्ट की. तीसरा मामला मुन्नूर गांव के जाकिर हुसैन के खिलाफ कंकनाडी टाउन में दर्ज किया गया, जिसने कथित तौर पर एक व्हाट्सएप ग्रुप पर भड़काऊ सामग्री प्रसारित की थी. पुलिस ने गलत सूचना फैलाने और सार्वजनिक शांति भंग करने के आरोप में डिजिटल प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है.
यह भी पढ़ें: कर्नाटक हाई कोर्ट का ऑर्डर, भारत में अब बंद होगी ये ईमेल सर्विस?
क्या है पूरा मामला?
पुलिस के मुताबिक, 27 अप्रैल को मंगलुरु शहर के बाहरी इलाके कुडुपु गांव में एक क्रिकेट मैच के दौरान हुए विवाद के बाद लोगों के एक ग्रुप ने एक शख्स की पीट-पीटकर हत्या कर दी, क्योंकि उसने कथित तौर पर 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाए थे.
aajtak.in