जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में हुई फायरिंग के मामले में आरपीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है. आरोपी चेतन सिंह ( 33 वर्ष) को आरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है. यह फैसला अदालत की इस टिप्पणी के बाद आया है कि कैसे आरोपी चेतन सिंह ने अपने वरिष्ठ एएसआई टीकाराम मीना और तीन अन्य यात्रियों को टारगेट किलिंग तरीके से मार डाला.
फिलहाल आरोपी चेतन सिंह जेल में बंद है और न्यायिक हिरासत में है. आरपीएफ की अर्जी पर आज कोर्ट में सुनवाई है. आरपीएफ चेतन सिंह से न्यायिक हिरासत में पूछताछ करना चाहती है, जिसके लिए आवेदक अदालत में है. सुनवाई के बाद आज आदेश आने की संभावना है.
गोली मारकर ली थी चार लोगों की जान
बता दें कि आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह ने सोमवार को चलती जयपुर-मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस ट्रेन में महाराष्ट्र के पालघर स्टेशन के पास कथित तौर पर अपने सीनियर और तीन यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी. रेलवे पुलिस ने मृतक यात्रियों में से दो की पहचान पालघर के नालासोपारा निवासी अब्दुल कादरभाई मोहम्मद हुसैन भानपुरवाला (48) और बिहार के मधुबनी निवासी असगर अब्बास शेख (48) के रूप में की है, जबकि तीसरे पीड़ित की अभी पहचान नहीं हो पाई है. घटना के बाद जब यात्रियों ने ट्रेन की चेन खींच दी तो मीरा रोड स्टेशन के पास गाड़ी रुकी. जिसके बाद आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया.
ट्रेन से कथित तौर पर वायरल हुए एक वीडियो में दिख रहा है कि चेतन एक बॉडी के बगल में खड़ा है. इस वीडियो में उसे कहते हुए सुना जा सकता है कि ‘पाकिस्तान से ऑपरेट हुए हैं ये, और मीडिया यही कवरेज दिखा रही है. उनको सब पता चल रहा है कि ये क्या कर रहे हैं... अगर वोट देना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो मैं कहता हूं मोदी और योगी ये दो हैं.’
विभिन्न धाराओं में दर्ज है केस
मामले की जांच में सामने आया है कि चेतन सिंह की आवाज का सैंपल और इस वीडियो क्लिप की आवाज मैच करती है. इस वीडियो और यात्रियों के बयान के आधार पर चेतन सिं पर IPC की 153 A (धर्म, जाति, जन्म, स्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समुहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 302(हत्या), 363(अपहरण) 341 और 342 जैसी धाराओं के तहत केस दर्ज़ किया गया है. इनके अलावा उस पर आर्म्स एक्ट और रेलवे एक्ट में भी मामला दर्ज किया गया है.
सौरभ वक्तानिया