जगराता और शादियों में डीजे पर बजे गानों पर क्या रॉयल्टी देनी होगी? शिकायतों के बाद सरकार ने दी सफाई  

विवाह समारोहों और देवी जागरण जैसे जगराता कार्यक्रमों में डीजे पर गाने बजाना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन नहीं है. सरकार ने सोमवार को स्पष्ट किया कि ऐसी गतिविधियों के लिए कोई भी रॉयल्टी नहीं ले सकता है.

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aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 25 जुलाई 2023,
  • अपडेटेड 2:41 PM IST

जगरातों और शादी कार्यक्रमों में डीजे पर गाने बजाना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन नहीं है. सरकार ने सोमवार को स्पष्ट किया कि ऐसी गतिविधियों के लिए कोई भी रॉयल्टी नहीं ले सकता है. इसको लेकर DPIIT की ओर से पब्लिक नोटिस जारी किया गया है. 

डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) ने नोटिस जारी कहा कि शादी समारोहों में डीजे पर बजे गानों और जगरातों के लिए कॉपीराइट सोसायटी द्वारा रॉयल्टी के संग्रह के बारे में जनता और हितधारकों से कई शिकायतें मिली हैं. अधिनियम की धारा 52 कुछ ऐसे कृत्यों से संबंधित है, जिसमें कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होगा.  

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क्या कहता है कॉपीराइट कानून?

इसमें कहा गया है कि धारा 52 (1) (za) विशेष रूप से किसी वास्तविक धार्मिक समारोह या आधिकारिक समारोह के दौरान साहित्यिक, नाटकीय या संगीत कार्य या ध्वनि रिकॉर्डिंग के प्रदर्शन का उल्लेख करती है, जो कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं है. इसमें कहा गया है कि धार्मिक समारोह में विवाह जुलूस और विवाह से जुड़े अन्य सामाजिक उत्सव शामिल हैं.   

सरकार ने सफाई में क्या कहा?

DPIIT ने कहा कि इस कानून को देखते हुए कॉपीराइट सोसायटी को किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए अधिनियम की धारा 52 (1) (za) के उल्लंघन वाले कार्यों में प्रवेश करने से सख्ती से परहेज करने का निर्देश दिया जाता है. इसने आम जनता को आगाह किया कि वे किसी भी व्यक्ति, संगठन या कॉपीराइट सोसायटी की किसी भी अनावश्यक मांग को स्वीकार न करें जो इस धारा का उल्लंघन है. 

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